प्रदेश की सीमा से सटे कस्बों से हिमाचल आ सकेंगे कामगार
प्रदेश के उद्योगपतियों को जिला प्रशासन की तरफ से बडी राहत मिली है। जिला प्रशासन ने अब उन लोगों को अपने कार्य स्?थल पर जाने आने की अनुमति दे दी है जो दूसरे राज्?यों में रहते हैं लेकिन अपने कार्य स्?थल से केवल तीन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। इससे पंजाब व हरियाणा से कई लोगों को हिमाचल में प्रवेश करने की राहत मिलेगी। उपायुक्?त सोलन के आदेशों के मुताबिक अब औद्योगिक इकाईयों के कर्मी कामगार वरिष्ठ अधिकारी प्रोत्साहकों व्यवसायियों सेवा प्रदाताओं कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं निरीक्षण प्राधिकरणों तथा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों के कर्मचारियों केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और बैकों के कर्मियों के लिए सोलन जिला में स्थित कार्यस्थलों तक अन्तरराजयीय आवागमन की अनुमति रहेगी। उन्?हें एसओपी यानी मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत
जागरण संवाददाता, सोलन : प्रदेश के उद्योगपतियों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब उन लोगों को कार्य स्थल पर जाने-आने की अनुमति दे दी है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं लेकिन अपने कार्य स्थल से केवल तीन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। इससे पंजाब व हरियाणा से कई लोगों को हिमाचल में प्रवेश करने की राहत मिलेगी। उपायुक्त के आदेश के मुताबिक अब औद्योगिक इकाईयों के कर्मी, कामगार, वरिष्ठ अधिकारी, प्रोत्साहकों, व्यवसायी, सेवा प्रदाताओं, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, निरीक्षण प्राधिकरणों तथा विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों के कर्मचारियों, केंद्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और बैकों के कर्मियों के लिए सोलन जिला में स्थित कार्यस्थलों तक अंतरराजयीय आवागमन की अनुमति रहेगी। उन्हें मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत सभी शर्तों का पालन करना होगा। बद्दी व परवाणू में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 20 हजार हो सकती है जो काम हिमाचल में करते हैं और रहते हरियाणा व पंजाब के सीमा क्षेत्रों में हैं।
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दूर के लोगों के लिए शर्तें
जो औद्योगिक इकाईयां अपने कामगारों एवं कर्मियों को जिला सोलन के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, परवाणू तथा अन्य क्षेत्रों में दैनिक आधार पर लाना चाहती हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से वन टाइम अनुमति के लिए यात्रा योजना की हार्ड कॉपी के साथ आवेदन करना होगा। बीबीएन क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिए यह आवेदन उपनिदेशक उद्योग बद्दी तथा जिला के अन्य क्षेत्रों में स्थापित उद्योंगों के लिए यह आवेदन महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सोलन को किया जाएगा।
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तीन किलोमीटर में यह मिलेगी छूट
कार्यस्थल के तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कर्मी एवं कामगार आवास से कार्यस्थल तक संबंधित पथकर बैरियर अथवा निर्धारित मार्ग से पहचानपत्र दिखाकर पैदल आवागमन कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से आने वाले उद्योग मालिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी प्रत्येक दूसरे दिवस पर अपने अथवा उद्योग द्वारा प्रदत्त वाहन में आवागमन कर सकेंगे। इसके अलावा उद्योग कर्मियों को उद्योग के सैनिटाइज वाहन में आवास से उद्योग तक लाया-जे-जाया जाएगा। पांच सीट वाले वाहन में कुल तीन तथा सात सीट वाले वाहन में कुल चार व्यक्ति बैठ सकेंगे। हिमाचल में प्रवेश के उपरान्त यह वाहन कार्यस्थल पर जाकर ही रूकेंगे। कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य बाहरी क्षेत्रों से आने वाले अनुमति प्राप्त व्यक्ति पहचान पत्र एवं अनुमति दिखाकर अपने अथवा संस्थान के वाहन में आवागमन कर सकेंगे।