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साइट डेवलपमेंट के नाम पर निगल लिए पहाड़

तेजी से विकसित हो रहे शहर सोलन में अवैध खनन के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 06:36 PM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 06:36 PM (IST)
साइट डेवलपमेंट के नाम पर निगल लिए पहाड़

सुनील शर्मा, सोलन

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तेजी से विकसित हो रहे शहर सोलन में अवैध खनन के मामलों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जिला में खनन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र औद्योगिक नगर बद्दी व नालागढ़ में दिन-रात अवैध खनन किया जा रहा है। विभाग की कमजोर पकड़ के कारण लाखों रुपये रॉयल्टी का नुकसान सरकार को रोजाना हो रहा है। हैरानी इस बात की है कि सोलन व आसपास के क्षेत्र में ऐसे कई स्थान हैं जहां साइट डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों की कटिंग की गई है। यहां से निकले लघु खनिज को बेचा गया है, इससे सरकार को राजस्व का काफी नुकसान पहुंचाया गया है। अनैतिक रूप से की गई कटिंग अब लोगों की जान के लिए खतरा बनती जा रही है। दियोंघाट और चंबाघाट के निकट ऐसे कई स्थान हैं, जहां ऐसे मामले सामने आए हैं।

सोलन में 11 स्थानों पर खनन की अनुमति

सोलन के बसाल में मोहन को मशीवर में 5-14 बीघा भूमि पर 2014 से मार्च 2019 तक रेत का खनन करने की अनुमति दी गई है। वहीं राजेंद्र कुमार गांव कोटला को भी मशीवर में 5-15 बीघा जमीन पर 2015 से दिसंबर 2020 तक रेत का खनन करने की अनुमति है। किशोरी लाल भारद्वाज गांव पड़ग सोलन को पड़ग क्षेत्र में 5-14 बीघा जमीन पर 2016 से जून 2021 तक रेत का खनन की अनुमति प्रदान की गई है। संजय गोयल को सपरून के निकट शरद में करीब 18-12 बीघा भूमि पर स्टोन के खनन की अनुमति दी गई है। निर्भया भटनागर को जोखरी में 11-9 बीघा जमीन पर रेत का खनन करने की अनुमति 2016 से जुलाई 2021 तक दी गई है। सुधीर ठाकुर को बसाल पट्टी जराश में 40-51 हेक्टेयर भूमि पर रेत का खनन करने की अनुमति 2016 से नवंबर 2021 तक प्रदान की गई है। शिव कुमार को बायला क्षेत्र में 7-2 बीघा भूमि पर रेत का खनन करने की अनुमति दी गई है। रीता ठाकुर को बसाल में 74-40 हेक्टेयर भूमि पर रेत का खनन करने की अनुमति 2017 से अगस्त 2022 तक दी गई है। राम अवतार बिंदल को दलेहन में 14-16 बीघा भूमि पर रेत का खनन करने की अनुमति 2017 से अक्टूबर 2022 तक दी गई है। जगत राम को शिंगर में 4-2 बीघा जमीन पर रेत का खनन करने की अनुमति 2018 से जनवरी 2023 तक दी गई है। देवेंद्र शर्मा को दियोठी में 7-16 बीघा भूमि पर रेत का खनन करने की अनुमति 2018 से मई 2023 तक के लिए दी गई है।

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प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा : कुलभूषण

जिला खनन अधिकारी कुलभूषण शर्मा ने कहा कि वह समय-समय पर जिला के सभी क्षेत्रों में विजिट करते हैं। फिलहाल उन्हें सोलन में ज्वाइन किए कुछ ही समय हुआ है। वह सभी खनन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। नियमों के तहत ही खनन करने की अनुमति दी गई है। कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी लीज रद की जा सकती है और हिमाचल प्रदेश माइनिंग एक्ट के तहत पांच लाख रुपये का जुर्माना और दो वर्ष की कैद का प्रावधान है। कुलभूषण ने बताया कि जिला में करीब 55 स्थानों पर खनन के लिए भूमि लीज पर दी गई है।


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