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28 से 30 अक्टूबर और दो नवंबर को ड्राई-डे घोषित

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने अर्की विधानसभा में उपचुनाव को लेकर दिशानिर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 05:59 PM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 05:59 PM (IST)
28 से 30 अक्टूबर और दो नवंबर को ड्राई-डे घोषित

संवाद सहयोगी, सोलन : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने अर्की विधानसभा में उपचुनाव के दृष्टिगत ड्राई-डे के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेश के अनुसार अर्की विधानसभा क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ड्राई-डे रहेगा। 28 अक्टूबर शाम छह बजे से 30 अक्टूबर शाम छह बजे अथवा मतदान की समाप्ति तक की अवधि को ड्राई-डे घोषित किया गया है। दो नवंबर अर्थात मतगणना के दिन मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक भी ड्राई-डे रहेगा। इस विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की न तो बिक्री होगी और न ही किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक एवं निजी स्थल इत्यादि में इनकी बिक्री अथवा वितरण की अनुमति होगी। इन आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी को छह माह तक का कारावास अथवा दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। कल थम जाएगा चुनाव प्रचार

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संवाद सहयोगी, सोलन : निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार अर्की विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत प्रचार अभियान 27 अक्टूबर शाम छह बजे समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेश के अनुसार अर्की क्षेत्र में 27 अक्टूबर शाम छह से 30 अक्टूबर शाम छह बजे अथवा मतदान की समाप्ति तक उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, चुनाव अभियान में संलग्न कार्यकर्ताओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी, जिन्हें चुनाव प्रचार के लिए अर्की विधानसभा क्षेत्र के बाहर से लाया गया है एवं जो इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को अर्की विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाना होगा।

प्रचार अभियान समाप्त होने के उपरांत क्षेत्र में उनकी उपस्थिति से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि एवं मतदान केंद्र के भीतर प्राधिकृत निर्वाचन एवं पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, वायरलैस फोन अथवा ऐसे किसी भी उपकरण को साथ रखने अथवा प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी जिससे ध्वनि का प्रसार किया जा सकता हो। मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का बूथ स्थापित नहीं किया जा सकेगा। आदेश के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 72 घंटे पूर्व से निर्वाचन क्षेत्र में लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस आदेशों का सभी को पालन करना होगा।


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