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Curfew Updates: उपायुक्त से अनुमति लेकर फार्मा उद्याेग बुला सकेंगे कर्मचारी, दवा संकट दूर करने के लिए फैसला

हिमाचल प्रदेश के फार्मा उद्योगों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को अब वापस काम पर लौटना होगा।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 07 Apr 2020 05:51 PM (IST)Updated: Tue, 07 Apr 2020 05:51 PM (IST)
Curfew Updates: उपायुक्त से अनुमति लेकर फार्मा उद्याेग बुला सकेंगे कर्मचारी, दवा संकट दूर करने के लिए फैसला
Curfew Updates: उपायुक्त से अनुमति लेकर फार्मा उद्याेग बुला सकेंगे कर्मचारी, दवा संकट दूर करने के लिए फैसला

सोलन, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश के फार्मा उद्योगों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को अब वापस काम पर लौटना होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से नए आदेश पारित किए गए हैं। इन आदेशों के तहत अब फार्मा कंपनी के कर्मचारियों को एक बार बद्दी पहुंचने की अनुमति होगी। देश दवाओं के संकट से जूझ रहा है, इस कारण अब सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति में भी कंपनियों को अपने कर्मियों को वापस काम पर बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इससे देश सहित प्रदेश में दवाओं की कमी को अब दूर किया जा सकेगा।

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गौर हो कि लॉकडाउन के बाद से प्रदेश में वर्क फोर्स की कमी आ गई थी, जिसके चलते फार्मा उद्योगों में दवा का उत्पादन 80 फीसद तक गिर गया है। जीवन रक्षक दवाओं की कमी से जूझ रही फार्मा कंपनियों ने भी प्रदेश सरकार के सामने हाथ खड़े कर दिए थे और पूरी गति में दवा उत्‍पादन को लेकर इंकार कर दिया था, अब ऐसे में सरकार की तरफ से फार्मा उद्यमियों को उनके कर्मियों को वापस बुलवाने को लेकर अनुमति दी गई है।

कोरोना पॉजटिव मामले आने के बाद बढ़ा दी थी सख्ती

स्टीलबर्ड कंपनी में चार और नालागढ़ में तीन मामले कोरोना के पॉजटिव पाए जाने के बाद कई क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया गया था। इसके साथ ही क्षेत्र की सीमाओं पर भी कड़ा पहरा लगा दिया गया था। ऐसे में कुछ उद्यमियों का चंडीगढ़ से बद्दी व नालागढ़ आना जाना बंद हो गया। कंपनियों में पहले से ही कम वर्क फोर्स के साथ दवाओं का उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन दवा उद्योगों के प्रबंधकों का भी आना जाना बंद होने से दवा उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हो रहा था।

आवेदन करने वाले को मिलेगी अनुमति : डीसी

उपायुक्त सोलन केसी चमन ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा जो उद्योग आवेदन करेंगे, उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। आवश्यक दवा बनाने वाले उद्योगों को आदेश हैं कि वह दवाओं का उत्पादन न रोकें। जिला प्रशासन से वह अनुमति लेने के बाद अपने कर्मियों को वापस काम पर बुला सकते हैं। यह अनुमति कर्मी को केवल एक बार बद्दी तक लाने की ही होगी। यही आदेश कंपनी के प्रबंधक पर भी लागू होंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के बाहर व अन्य जिलों से उद्योगों में आने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य की पूरी जांच होगी। उन्हें कंपनी द्वारा ही वर्क प्लेस के आसपास ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य औपचारिकताओं को भी पूरा करना अनिवार्य होगा।


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