मनमानी कीमत पर कंपनियां नहीं बेच पाएंगी ये 33 दवाएं
33 दवाओं के अब भारत में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम नहीं वसूले जा सकेंगे।
जागरण संवाददता, सोलन। कैंसर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को दूर करने में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक 33 दवाओं के अब भारत में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम नहीं वसूले जा सकेंगे। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं के अधिकतम दाम निर्धारित कर दिए हैं।
कुछ कंपनियां इन दवाओं के मनमाने वसूल रही थीं, जिससे मरीजों को इलाज करवाना महंगा पड़ रहा था। एनपीपीए के इस निर्णय से दवा उद्योग अब अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा पाएंगे। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दवाओं के दाम 16 जनवरी से लागू हो गए हैं।
एनपीपीए ने आदेश जारी किए हैं जिन दवाओं के मूल्य रिवाइज या निर्धारित किए गए हैं उन्हें अब बाजार में तय मूल्य से अधिक नहीं बेच जा सकेगा। अगर किसी दवा उत्पादक ने जीएसटी नहीं लगाया है और उन्होंने इसे अदा किया है तो इसे इसमें शामिल कर सकते हैं। एनपीपीए ने प्रत्येक दवा निर्माता को यह भी आदेश दिए हैं कि उनकी कंपनी में बनने वाली दवाओं के दाम की सूची संबंधित प्रदेश के दवा नियंत्रक को उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
इन दवाओं के दाम निर्धारित
कैंसर की दवा जैमसिटाबिन का मूल्य अब 1063 रुपये प्रति पैकेट निर्धारित किया गया है। यह दाम 200 एमजी इंजेक्शन के पाउडर के लिए तय किया गया है। एन एस्टीलीसाइस्टिन दवा का दाम आठ रुपये प्रति एक ग्राम, एंफोट्रीसिन बी लिक्विड पाउडर फॉर इंजेक्शन 50 एमजी प्रति पैकेट 3402.55 रुपये, ग्लिमपाइरिड प्लस मिटफोरमिन टेबलेट की एक टेबलेट का दाम 4.89 रुपये, यूएसवी व ऐसेंट फार्मा द्वारा बनाई जाने वाली इसीटलोप्राम प्लस क्लोनाजिपाम की एक गोली 5.73 रुपये, मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाई जाने वाली सिफट्राक्सोन सोडियम एंड टाजोबेक्टम सोडियम इंजेक्शन का पैक 76.69 रुपये, लूपिन फार्मा द्वारा बनाई जाने वाली ओलमिसार्टन प्लस एमलोडिपाइन की एक गोली 12.29 रुपये व रोसूवास्तातिन प्लस, एस्पि्रन प्लस क्लोपीडोग्रल कैप्सूल के कंबीनेशन के भी दाम निर्धारित किए गए हैं।
कैंसर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर समेत 33 आवश्यक दवाओं के निर्धारित व रिवाइज किए गए दामों को तत्काल प्रभाव से भारत के बाजार में लागू कर दिया गया है। इसकी जानकारी संबंधित दवा निर्माता कंपनियों व प्रदेश के दवा नियंत्रकों को भी जारी कर दी गई है। अब दवा निर्माता बाजार में तय दामों से अधिक मूल्य पर इन दवाओं को नहीं बेच सकेंगे।
-बलजीत सिंह, सहायक निदेशक एनपीपीए