सोलन में अब शाम पांच बजे तक खुलेंगे बैंक
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आठ मई को जारी आदेशों में संशोधन के माध्यम से सोलन जिला में बैंक एटीएम गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों व सहकारी ऋण समितियों की कार्यशील रहने की समय सीमा को अब सुबह 10 बजे से सांय पांच बजे तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में अन्य शर्तें पहले की तरह जारी रहेंगी। इससे पहले उपायुक्त के आदेशों के अनुसार बैंक एटीएम गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियां व सहकारी ऋण समितियां सुबह 10 बजे से सांय चार बजे तक ही खुली रहेंगी।
संवाद सहयोगी, सोलन : सोलन जिला में बैंक, एटीएम, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व सहकारी ऋण समितियों की कार्यशील रहने की समयसीमा अब सुबह 10 से शाम पांच बजे तक बढ़ा दी गई है। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आठ मई को जारी आदेश में संशोधन किया है तथा अन्य शर्तें पहले की तरह जारी रहेंगी। इससे पहले उपायुक्त के आदेश के अनुसार बैंक, एटीएम, गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियां व सहकारी ऋण समितियां सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी।