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सभी विभागों में बनेंगे मतदाता जागरूकता मंच

जिला के सभी विभागाध्यक्षों सहित निजी क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों एवं स्वयंसेवी संस्थाएं अपने-अपने कार्यक्षेत्र के साथ-साथ आमजन को मतदाता पहचान पत्र बनवाने एवं मतदान करने के लिए प्रेरित करें। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने बुधवार को सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में मतदाता जागरूकता मंच स्थापित करने के लिए आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करने के बाद कही। उन्होने कहा कि मतदान ही लोकतंत्र को पुष्ट करता है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम मतदान होता है। मतदाता जागरूकता मंच की स्थापना का उद्देश्य विशेष रूप से

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 05:12 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 05:12 PM (IST)
सभी विभागों में बनेंगे मतदाता जागरूकता मंच
सभी विभागों में बनेंगे मतदाता जागरूकता मंच

संवाद सहयोगी, सोलन : जिला के सभी विभागाध्यक्षों सहित निजी क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों एवं स्वयंसेवी संस्थाएं अपने-अपने कार्यक्षेत्र के साथ-साथ आमजन को मतदाता पहचानपत्र बनवाने एवं मतदान करने के लिए प्रेरित करें। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने बुधवार को सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में मतदाता जागरूकता मंच स्थापित करने के लिए आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि मतदान ही लोकतंत्र को पुष्ट करता है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम मतदान होता है। मतदाता जागरूकता मंच की स्थापना का उद्देश्य विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में सभी को मतदान करने के लिए जागरूक करना है। उन्होने कहा कि जिले के सभी कार्यालयों, निजी क्षेत्र एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मतदाता जागरूकता मंच स्थापित किए जाएंगे। संबंधित कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी मंच के सदस्य होंगे। यह मंच मतदाता पहचान पत्र बनाना, मतदान करना व मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम व वीवीपैट के विषय में संपूर्ण जानकारी देगा। उन्होने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे जन-जन को मतदान प्रक्रिया एवं अपना वोट बनवाने के लिए प्रेरित करें। लोगों को यह जानकारी भी दी जानी आवश्यक है कि मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में निर्वाचन के समय किसी उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन करने के 10 दिन पूर्व तक भी दर्ज करवा सकता है।

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जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोलन के परियोजना अधिकारी कमल देव ¨सह कंवर ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मतदाता जागरूकता मंच, इसकी उपयोगिता एवं संपूर्ण मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश का कोई भी नागरिक जिसने प्रथम जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो वह मतदाता बन सकता है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए फॉर्म-6 भरना होता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में से स्थानांतरित हो चुके या मृत मतदाताओं के नाम काटने के लिए फॉर्म-7 प्रयोग किया जाता है। फॉर्म-7 के माध्यम से ऐसे व्यक्ति की जानकारी भी दी जा सकती है जिसका नाम अपात्र होने पर भी मतदाता सूची में दर्ज है। फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों को ठीक करवाया जा सकता है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8ए प्रयोग में लाया जाता है। एक व्यक्ति का नाम एक ही स्थान पर मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। तहसीलदार निर्वाचन महेंद्र ठाकुर ने कार्यशाला की कार्यवाही का संचालन किया।


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