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उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए 25 तक करें आवेदन

संवाद सहयोगी सोलन जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक मिलाप शांडिल ने कहा

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Nov 2020 04:17 PM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2020 04:17 PM (IST)
उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए 25 तक करें आवेदन

संवाद सहयोगी, सोलन : जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक मिलाप शांडिल ने कहा कि पंचायत आंजी के वार्ड तीन के गांव आंजी तथा नगर परिषद सोलन के वार्ड दस कोटलानाला में उचित मूल्य की दुकान खोली जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी दुकानों के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक कार्यालय में 25 नवंबर शाम पांच बजे तक कर सकते है। दुकान खोलने के लिए प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय जैसे पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां या महिलाओं का कोई समूह को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता एकल नारी, विधवा जोकि बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, दिव्यांग व्यक्ति जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने में सक्षम हो, पूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिनके परिवार से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो को प्रदान की जाएगी। तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक व्यक्ति मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम दसवीं उतीर्ण होना चाहिए। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, दुकान अथवा किराये की दुकान संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र अथवा उचित मूल्य की दुकानधारक की मृत्यु उपरात उसके वारिस संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

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