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नाहन शहर में पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर होगा दस हजार का चालान

जिला सिरमौर में पशुओं को सड़क पर बेसहारा छोड़ने वाले पशु मालिकों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 09:15 PM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 09:15 PM (IST)
नाहन शहर में पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर होगा दस हजार का चालान
नाहन शहर में पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर होगा दस हजार का चालान

जागरण संवाददाता, नाहन : जिला सिरमौर में पशुओं को सड़क पर बेसहारा छोड़ने वाले पशु मालिकों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। साथ ही नाहन शहर की सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वाले लोगों का दस हजार रुपये का चालान किया जाएगा। यह बात उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने उपायुक्त कार्यालय में पशुपालन विभाग द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

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उपायुक्त ने नगर परिषद नाहन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में टैग लगे निराश्रित पशुओं को माता बाला सुंदरी गौसदन तथा बिना टैग लगे पशुओं को कोटला बडोग गौशाला राजगढ़ में दो दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें। ताकि इन निराश्रित पशुओं को संरक्षण प्राप्त हो सके व उनसे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौसदन संचालकों तथा वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों को गोबर से बनने वाले उत्पादों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी ग्राम सभा में लोगों को गौवंश को सड़क पर न छोड़ने बारे जागरूक करें तथा पंचायत स्तर पर कार्यबल भी गठित करें। उन्होंने कहा कि जिले के सभी गौसदनों की वास्तुस्थिति की रिपोर्ट 15 नवंबर तक भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग पशुओं को सड़कों पर छोड़ते हैं उनके खिलाफ अधिनियम के तहत प्रथम बार में पांच सौ रुपये तथा उसके पश्चात सात सौ रुपये के जुर्माने का प्रविधान है।

इस दौरान उपनिदेशक पशुपालन डा. नीरू शबनम ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा, एसडीएम नाहन रजनेश कुमार, जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा मौजूद रहे।


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