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कंपनी की नीलामी पर हाईकोर्ट ने मांगे सुझाव व आपत्तियां

प्रदेश के सबसे बड़े कर चोरी के मामले में पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमेक कंपनी की नीलामी पर हाईकोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर से सुझाव व आपत्तियां मांगी है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इंडियन टेक्नोमेक कंपनी की नीलामी के संदर्भ में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सभी 11 स्टेक होल्डर्स को आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से कोर्ट में सौपी गई नीलामी की प्रपोजल की प्रति उपलब्ध करवाई। आबकारी एवं कराधान विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश पर 110 पेज की नीलामी प्रपोजल हाईकोर्ट में सौंपी थी। जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग ने हाईकोर्ट को यह बताया था कि इंडियन टेक्नोमेक

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Jul 2019 08:12 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jul 2019 06:41 AM (IST)
कंपनी की नीलामी पर हाईकोर्ट ने मांगे सुझाव व आपत्तियां

जागरण संवाददाता, नाहन :

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कर कर्ज घोटाले में पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमेक कंपनी की नीलामी पर हाईकोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान सभी 11 स्टेक होल्डर्स को आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से कोर्ट में सौपी नीलामी की प्रपोजल की प्रति उपलब्ध करवाई गई। विभाग ने 110 पेज की नीलामी प्रपोजल कोर्ट में सौंपी थी। कंपनी की नीलामी के संदर्भ में 30 जुलाई को अंतिम निर्णय जारी किया जाएगा। कंपनी की 2018 के तय मानकों के अनुसार हिमकॉन एजेंसी से विभाग ने वेल्यूएशन करवाई थी, जो 350 करोड़ की आंकी गई है। सिरमौर के डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज जीडी ठाकुर ने मामले की पुष्टि की।


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