नाहन शहर में कब्जे हटाने के लिए प्रशासन ने लगाई धारा 144, आज जमा करवाने होंगे हथियार व कल चलेगा हथौड़ा
उपायुक्त सिरमौर ने जिला दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाहन शहर में धारा 144 लगा दी है।
नाहन, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का नाहन नगर परिषद को अवमानना नोटिस मिलने के बाद नगर परिषद व जिला प्रशासन हरकत में आया है। इसके बाद मंगलवार देर शाम को उपायुक्त सिरमौर ने जिला दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाहन शहर में धारा 144 लगा दी है। नाहन शहर में धारा 144 अवैध कब्जे हटाने तक जारी रहेगी। इस दौरान नाहन वासियों को बुधवार शाम 5:00 बजे तक सभी तरह के हथियार पुलिस थाना में जमा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट में अनिल अग्रवाल ने पीआईएल दायर की थी। जिसमें बताया गया था कि नाहन शहर में 280 अवैध कब्जे हैं, जिनमें से 88 की डीमार्ककेशन नगर परिषद ने करवाई और अब इन कब्जों को तोड़ने के लिए 4 जुलाई का दिन निर्धारित किया गया है। बता दें कि 5 जुलाई को इसी संदर्भ में हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले नगर परिषद और जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि हाईकोर्ट में जवाब दिया जा सके कि उसने अवैध कब्जों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।
कल 88 अवैध कब्जों पर चलेगा हथोड़ा
यहां ज्यादा कब्जे