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चोरी के दोषी को पांच माह जेल

एडिशनल चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-एक पांवटा की न्यायाधीश विजयलक्ष्मी की अदालत ने चोरी का जुर्म कबूलने पर दोषी को पांच माह के कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 08:26 PM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2019 08:26 PM (IST)
चोरी के दोषी को पांच माह जेल
चोरी के दोषी को पांच माह जेल

जागरण संवाददाता, नाहन : एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय एक पांवटा की न्यायाधीश विजयलक्ष्मी की अदालत ने चोरी के दोषी को पांच माहकारावास की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माने के तौर पर 500 रुपये अदा करने होंगे। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी रिकू निवासी शिव कॉलोनी नारायणगढ़, जिला अंबाला (हरियाणा) को चोरी करने पर सजा सुनाई है। दोषी पहले ही दो माह 18 दिन की सजा जेल में काट चुका है। कोलिका कोहिला निवासी नर्सिग होम आर्यनगर ऊना ने पांवटा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2018 में शिकायतकर्ता एमडीएस का कोर्स डेंटल कॉलेज पांवटा में कर रही थी। 29 दिसंबर 2018 को वह गेस्ट हाउस के कमरे से दूसरी मंजिल कपड़े लेने गई थी। वापस आने पर उसने दोषी को उसके कमरे से बाहर आते देखा। पीजी के मैन गेट पर उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन दोषी भाग निकला। कमरे से उसका पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य जरूरी कागजात और दो हजार रुपये की नकदी के अलावा सोने की कान की रिंग चोरी हो गई थी।

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