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Sirmaur News: सिर पर हमला कर ले ली व्यक्ति की जान, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद और जुर्माने की सजा

By Neha Sharma Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 06 Jan 2026 06:46 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हत्या के दोषी वीरेंद्र उर्फ गल्लू को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय पांवटा साहिब ने ...और पढ़ें

कोर्ट ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रतीकात्मक फोटो

कोर्ट ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. सिरमौर में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा।

  2. पांवटा साहिब कोर्ट ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

  3. दोषी वीरेंद्र उर्फ गल्लू ने सिर पर हमला किया था।

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायधीश कपिल शर्मा की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्र कैद सहित 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने बताया मुलजिम वीरेंद्र उर्फ़ गल्लू निवासी गोव किशनपुरा तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर का दोष सिद्ध होने पर आईपीसी 302 में सजा सुनाई गई। 

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। उपजिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने बताया कि 24 मार्च 2024 को पांवटा साहिब में शिकायतकर्ता दुग्गल सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई और मामले की जांच एसआई अजय द्वारा अमल में लाई गई। 

सिर पर हमला कर की थी भजन लाल की हत्या

मामले की जांच में पाया गया कि आरोपित वीरेंद्र उर्फ़ गल्लू ने 21 मार्च 2024 को भजन लाल को सिर और मुंह में चोटें पहुंचाई, जिस वजह से भजन लाल की मृत्यु हो गई। 

19 गवाहों के बयान के बाद फैसला

अभियोजन पक्ष में कुल 19 गवाह के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए और माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन कर दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे की पैरवी उपजिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा द्वारा की गई।

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