नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा
वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर देवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी को 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जिला न्यायवादी मोहिद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी ने बताया कि दोषी वीरेंद्र सिंह उर्फ बिरू निवासी खुड़ द्राबिल तहसील ददाहू जिला सिरमौर ने 13 जनवरी 2015 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जिसकी शिकायत नाबालिक की माता ने शिलाई पुलिस थाना में दर्ज
जागरण संवाददाता, नाहन : वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर देवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ दोषी को 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जिला न्यायवादी मोहिद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी वीरेंद्र सिंह उर्फ बिरू निवासी खुड़ द्राबिल तहसील ददाहू जिला सिरमौर ने 13 जनवरी, 2015 को नाबालिग से दुष्कर्म किया। जिसकी शिकायत पीड़िता की मा ने शिलाई पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी। दोषी का नाबालिग के घर आना जाना था। वह उसको बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। जब लड़की उसके घर पहुंची, तो देखा कि उसके तीन बच्चे भी हैं। उसकी पहली पत्नी भी गर्भवती है। उसने पीडि़ता को किराये के एक कमरे में रखा और उसे वहां से शिमला ले गया। जहां 20 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। शिलाई पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चालान पेश किया। इसी दौरान 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।