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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 30, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह को राहत

By Babita KashyapEdited By:
Published: Thu, 30 Nov 2017 09:42 AM (IST)Updated: Thu, 30 Nov 2017 04:29 PM (IST)

वीरभद्र सिंह के वकील ने भरोसा दिलाया कि जब भी जरूरत होगी वीरभद्र कोर्ट में पेश हो जाएंगे।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह को राहत
आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह को राहत

नई दिल्ली, एएनआइ। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को नियमित पेशी से राहत दे दी है। कोर्ट ने 18 जनवरी को अगली तारीख तय की है। 

 

इस बीच, सीबीआई के वकील ने वीरभद्र को छूट दिए जाने का विरोध किया। वहीं, वीरभद्र के वकील ने भरोसा दिलाया कि जब भी जरूरत होगी वीरभद्र कोर्ट में पेश हो जाएंगे।

 

वहीं, कोर्ट ने आनंद चौहान की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ईडी को 15 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। आनंद फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं।

 

गत 24 नवंबर को कोर्ट ने आनंद चौहान को उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी।

 

वीरभद्र के खिलाफ मनी लॉड्रिंग केस में उनके एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया है। ईडी ने चंडीगढ़ में आनंद चौहान को पिछले साल 8 जुलाई को गिरफ्तार किया था। चौहान के खिलाफ वीरभद्र सिंह के पांच करोड़ रुपये जीवन बीमा में निवेश करवाने का आरोप है।

 

चौहान ने वीरभद्र से पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम कैश में लिया और अपने बैंक खाते में जमा करवा दिया। फिर उसने वीरभद्र व उनके रिश्तेदारों के नाम पर बीमा पॉलिसी खरीद कर निवेश किया। बैंक खाते में इतनी रकम जमा होने के कारण वह आयकर विभाग की नजर में आ गया। 

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