राज्य सरकार ने 3 वर्ष बाद रद्द किया पूर्व आईजी जैदी का निलंबन, उन्हें पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा
Shimla हिमाचल सरकार ने आइपीएस अधिकारी पूर्व आइजी एस जहूर हैदर जैदी का तीन वर्ष बाद निलंबन रद कर दिया है। शुक्रवार को उनकी सेवाएं बहाल कर पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। जैदी कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या के मामले से जुड़े सूरज हत्याकांड के आरोपित हैं।
शिमला, जागरण संवाददाता।
हिमाचल सरकार ने आइपीएस अधिकारी पूर्व आइजी एस जहूर हैदर जैदी का तीन वर्ष बाद निलंबन रद कर दिया है। शुक्रवार को उनकी सेवाएं बहाल कर पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। जैदी कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या के मामले से जुड़े सूरज हत्याकांड के आरोपित हैं। वह आइजी साउथ रेंज थे।जैदी को पूर्व सरकार के समय सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार करने के बाद 15 जनवरी, 2020 को निलंबित किया था। अब जैदी को बहाल किया गया है। गृह विभाग की तरफ से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। सरकार के आदेश अनुसार आइजी जैदी पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करेंगे। उनकी तैनाती का आदेश अलग से जारी किया जाएगा।
यह था मामला
कोटखाई में चार जुलाई, 2017 को 16 वर्षीय छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। छह जुलाई को कोटखाई के तांदी जंगल में छात्रा का शव निर्वस्त्र हालत में मिला। इस संबंध में पुलिस ने जांच शुरू की और आइजी साउथ रेंज एचजेड जैदी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित किया गया।
जांच में छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या होने की बात सामने आई थी। स्थानीय युवक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक नेपाली युवक सूरज की कोटखाई थाने में पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद यह मामला सीबीआइ को सौंपा गया।
सूरज की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत
सीबीआइ जांच में पाया गया कि जिसे एसआइटी ने आरोपित बनाया उसकी कोई भूमिका मामले में नहीं थी। सूरज की मौत पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने से हुई थी। इसके आधार पर सीबीआइ ने आरोपित जैदी सहित नौ पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। यह केस चंडीगढ़ सीबीआइ कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्ष 2017 से चंडीगढ़ जिला अदालत स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है। जैदी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मी जमानत पर हैं।