शिमला में सील्ड रोड की परमिट पास फीस 47% तक कम हुई, राज्यपाल ने दी मंजूरी; अब कितना शुल्क लगेगा?
राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने शिमला की सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन परमिट फीस में कटौती को मंजूरी दे दी ...और पढ़ें

शिमला शहर के सील्ड रोड के पास शुल्क में कमी की गई है।
HighLights
राज्यपाल ने परमिट फीस कटौती विधेयक को मंजूरी दी।
सालाना पास फीस 15,000 से 8,000 रुपये हुई।
छह महीने के पास का विकल्प भी उपलब्ध।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन ले जाने के परमीट फीस में कटौती से संबंधित विधेयक को राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। मानूसन सत्र के दौरान पारित शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन्स (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह बदलाव कानून का हिस्सा बन गया है।
संशोधन विधेयक ने 29 जुलाई, 2026 को जारी अध्यादेश को नियमित कानून का रूप दिया। आधिकारिक अधिनियम के अनुसार, यह कानून 30 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना गया है।
15 से घटाकर 8 हजार की
वाहनों की परमिट फीस के लिए सालाना पास फीस 15,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये की है। प्रतिबंधित सड़क के लिए सालाना शुल्क 5,000 रुपये से कम करके 3,000 रुपये किया। हालांकि से दरें अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद से लागू कर दिया था। वाहन मालिकों को पूरे साल का पास लेने की अपेक्षा छह महीने का पास बनवाने का विकल्प भी है।
सील्ड रोड शुल्क 2000
इसके लिए सील्ड सड़क पर 4,500 रुपये और प्रतिबंधित सड़क पर 2,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। पहले वाहन मालिकों को सालाना पास के लिए पूरी फीस देनी पड़ती थी, भले ही उन्हें सीमित अवधि के लिए ही सड़क का इस्तेमाल करना हो।
छह महीने के पास का विकल्प मिलने से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें साल के कुछ महीनों में ही इन मार्गों से आने-जाने की जरूरत होती है। इनमें नवबहार से रिज, छोटा शिमला से मालरोड और रिज, आइजीएमसी से रिज, एजी आफिस से सीटीओ।
