शिमला: खुले में शराब पी तो लगेगा भारी जुर्माना, तीन महीने तक की जेल का भी प्रविधान; उपायुक्त ने जारी किए आदेश
शिमला में खुले में शराब पीने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक्साइज एक्ट के तहत जुर्माने और जेल के प्रावधानों पर चर्चा हुई। 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाने और ड्रग ट्रैफिकिंग पर नजर रखने पर भी जोर दिया गया। सभी हितधारकों से सहयोग की अपील की गई।

जिला शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप। जागरण आर्काइव
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस व प्रशासन कड़ा एक्शन लेंगे। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एन-कोर्ड समिति की समीक्षा बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। बैठक में मादक द्रव्यों के सेवन एवं रोकथाम के दृष्टिगत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
उपायुक्त शिमला ने कहा कि सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करते हुए पाए गए तो एक्साइज एक्ट की सेक्शन 46 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट के तहत 1 हजार से लेकर पांच हजार तक का जुर्माने का प्रविधान है। इसके साथ ही तीन महीने तक जेल का भी प्रविधान है।
चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान
उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान लांच किया है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों से लेकर समाज के हर हित धारकों को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है। सरकार के संकल्प को पूरा कर सकें। इसके साथ ही चिट्टा मुक्त हिमाचल बन सके, इसके लिए हर नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और हित धारक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
जागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा
बैठक में ड्रग ट्रैफिकिंग के ट्रेंड्स के बारे में इंटेलिजेंस, जानकारी का लेन-देन, चूरा पोस्त और गांजे की फसल की गैर-कानूनी खेती पर नज़र रखना, क्रॉस स्टेट असर वाले केस की जांच की प्रोग्रेस पर नज़र रखना, स्कूलों और कॉलेजों में एंटी-ड्रग अब्यूज़ जागरूकता को बढ़ावा देना, गैर-कानूनी खेती और ड्रग के नुकसानदायक असर से प्रभावित इलाके में जागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा हुई।
ये रहे मौजूद
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर, डीएसपी अमित ठाकुर सहित जिला के सभी एसडीएम, डीएसपी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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