सेंट एडवर्ड स्कूल अस्थायी तौर पर हो सकता है बंद
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरुप शिमला शहर के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित यातायात सेवा मुहैया करवाने के आग्रह को लेकर दायर मामले में हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि अगर सेंट एडवर्ड स्कूल नगर निगम शिमला द्वारा गठित कमेटी के सुझाव पर 10 दिनों के भीतर अमल नहीं करता है तो चालू शैक्षणिक सत्र में अस्थायी तौर पर स्कूल को बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है।
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि अगर सेंट एडवर्ड स्कूल नगर निगम शिमला द्वारा गठित कमेटी के सुझाव पर 10 दिनों के भीतर अमल नहीं करता है तो चालू शैक्षणिक सत्र में अस्थायी तौर पर स्कूल को बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है। यह आदेश तब तक जारी रह सकता है जब तक कि पर्याप्त पार्किंग स्थल का इंतजाम नहीं किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप शिमला शहर के स्कूलों में विद्यार्थियों को सुरक्षित यातायात सेवा मुहैया करवाने के आग्रह को लेकर दायर मामले में हाईकोर्ट ने यह बात कही।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के अवलोकन के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। एडवर्ड स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार गठित कमेटी के सुझावों का पालन करने के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष शपथपत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। अन्य स्कूलों को भी सुझाव अमल में लाने होंगे
हाईकोर्ट ने शिमला के अन्य स्कूलों जीसस एंड मेरी स्कूल नाभा, लोरेटो कान्वेंट तारा हॉल, चेप्सली स्कूल लांगवुड़ व ऑकलैंड हाउस स्कूल से भी कमेटी द्वारा सुझाए गए पार्किंग स्थल व ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने से संबंधित सुझावों को अमल में लाने को कहा है। कमेटी ने किया स्कूलों का निरीक्षण
हाईकोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान नगर निगम शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए थे। नगर निगम शिमला ने कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने शिमला शहर के सड़क के साथ लगते सभी स्कूलों का निरीक्षण किया। ये हैं कमेटी के सुझाव
कमेटी ने सेंट एडवर्ड स्कूल में पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
-पार्किंग स्थल को स्कूल में पुरानी सिगल स्टोरी बिल्डिंग और रिसेप्शन को तोड़कर व बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर आरसीसी स्लैब डालकर बढ़ाया जा सकता है।
-पार्किंग के लिए प्रवेश व निकासी गेट रखने का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
-पुराने ढांचे में गैराज व टीचर्स गेट के साथ अन्य आवास को भी हटाने की आवश्यकता है। इस स्थल को गाड़ियों के प्रवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
-ट्रैफिक के सुचारू प्रबंधन के संबंध में स्कूल का कर्मचारी सुबह व दोपहर सड़क पर नियुक्त किया जाए।
-स्कूल द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक ट्रैवलर बसें चलाई जाएं ताकि निजी टैक्सी ऑपरेटर्स पर निर्भर न रहना पड़े।