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रोहित हत्या मामले में हाईकोर्ट का सीबीआइ जांच से इनकार

पूर्व सरकार ने सितंबर 2016 में यह मामला सीआइडी को सौंप दिया था। इसके बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके का दौरा किया

By Edited By: Published: Wed, 16 May 2018 08:59 PM (IST)Updated: Thu, 17 May 2018 11:58 AM (IST)
रोहित हत्या मामले में हाईकोर्ट का सीबीआइ जांच से इनकार

शिमला, राज्य ब्यूरो। ज्वालामुखी के बहुचर्चित रोहित हत्या मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआइ जांच करवाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीसी चौधरी ने बुधवार को स्टेट सीआइडी की जांच पर भरोसा जताया। मृतक के पिता क्राइम ब्रांच की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस केस को सीबीआइ को सौंपा जाए। सूत्रों के अनुसार सीआइडी की जांच में हत्या होने के सुबूत नहीं मिले हैं। इसे आत्महत्या का केस माना गया है।

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अब इस संबंध में मृतक के लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आनी शेष है। इसमें न तो पुलिस, न क्राइम ब्रांच की टीम ने किसी आरोपित की गिरफ्तारी की है। देहरा क्षेत्र के भाटी गांव के रोहित ने सोलन से बीडीएस करने के बाद आइजीएमसी शिमला से इंटर्नशिप की। वह 12 अक्टूबर 2015 को सेना में भर्ती होने कुल्लू गया था। अगले दिन साक्षात्कार देने के बाद दोपहर दो बजे वह घर के लिए लौट गया। ढाई बजे उसकी पिता से फोन पर बात हुई। उसने कहा कि वह बस से घर आ रहा है। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया।

14 अक्टूबर को सुबह थाने से फोन आया कि ज्वालामुखी के पास कुंए में उनके बेटे का शव मिला है। इस संबंध में पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। हालांकि हत्या को लेकर कोई सुबूत नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने डेढ़ महीने बाद कब्जे में लिया जिस पर परिजनों ने सवाल उठाए। इन सवालों को देखते हुए पूर्व सरकार ने सितंबर 2016 में यह मामला सीआइडी को सौंप दिया था। इसके बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके का दौरा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल फोन कॉल डिटेल भी जांची थी और लैपटॉप को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। चालकों से लेकर कई व्यक्तियों से पूछताछ की लेकिन हत्या होने के सुबूत नहीं मिल पाए हैं।


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