शहर में अवैध रूप से लगाए पोस्टर व बैनर हटाए
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम शिमला ने शहर के उपनगरों से होर्डिग्स व बैनर हटाने शुरू कर दिए हैं।
जागरण संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम शिमला ने शहर के उपनगरों से पोस्टर, बैनर व होर्डिग्स हटाने का काम बुधवार को भी जारी रखा। इसके तहत कुसुम्पटी से परिमहल तक तो संजौली के इंजनघर से दीवारों पर चस्पां किए पोस्टर व बैनर उतारे गए। इसके साथ बालूगंज व चक्कर से लेकर समरहिल वार्ड में भी यह काम किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगातार ही शहर में ये काम चल रहा है।
नौ मई को प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए थे कि निगम क्षेत्र से विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिग्स तुरंत हटाए जाएं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों का उल्लंघन कर विज्ञापन होर्डिग्स नहीं लगा सकता है। इसमें याचिकाकर्ता अधिवक्ता अनिल कुमार के अनुसार राजनेताओं के शिमला दौरे के दौरान उनकी पार्टी ने नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रिज मैदान शिमला, आल इंडिया रेडियो परिसर के आसपास बड़े-बड़े होर्डिग्स लगाए थे। ये नगर निगम शिमला की ओर से बनाए नियमों के विपरीत हैं। यहां पर प्रतिबंधित है होर्डिग व बैनर लगाना
नगर निगम के नियम के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटा शिमला व मालरोड क्षेत्र में किसी भी तरह के होर्डिग्स लगाने की मनाही है। इसी तरह से रिज मैदान पर होर्डिग्स लगाने पर भी प्रतिबंध है। इसी प्रकार विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से इन क्षेत्रों में होर्डिग्स लगाए गए हैं। शहर की सुंदरता भी हो रही खराब
इससे पूर्व एक मामले में प्रदेश सरकार व नगर निगम शिमला ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि नगर निगम के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन आज तक इनका उल्लंघन होता रहा है। इसके बाद शहर में कांग्रेस के नेताओं के कार्यक्रम हुए। इनके पोस्टर व बैनर भी राजधानी में काफी दिन तक लगे रहे। इससे शहर की प्राकृतिक सुंदरता खराब हो रही है।