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हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने का एक और मौका, पांच लाख तक उपचार होगा निशुल्‍क

हिमकेयर के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित की गई थी।

By Edited By: Published: Wed, 19 Jun 2019 08:07 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jun 2019 03:56 PM (IST)
हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने का एक और मौका, पांच लाख तक उपचार होगा निशुल्‍क
हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने का एक और मौका, पांच लाख तक उपचार होगा निशुल्‍क

शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई हिमाचल हेल्थ केयर (हिमकेयर) योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि पांच जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 जून थी। लोगों की मांग पर इसे 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। हिमकेयर को पहली जनवरी 2019 को शुरू किया गया था। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थी को पांच लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया कि हिमकेयर के तहत अब तक 5.16 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवाया है।

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इसके अलावा 20712 लाभार्थियों ने पंजीकृत अस्पतालों में 19.84 करोड़ रुपये के निशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है। पंजीकरण के लिए प्रीमियम दरें हिमकेयर के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वाले जो आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत नहीं हैं और मनरेगा के अंतर्गत जिन्होंने पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, उनसे पंजीकरण के लिए प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।

एकल नारी, 40 फीसद से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, अंशकालिक कार्यकर्ता, सरकारी अनुबंध कर्मचारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी व आउटसोर्स कर्मचारियों से 365 रुपये प्रीमियम लिया जा रहा है। जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं हैं, वे 1000 रुपये देकर योजना के अंतर्गत कार्ड बनवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना में करवाएं नवीनीकरण मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत पॉलिसी अवधि इस वर्ष 28 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। इसलिए जिन परिवारों के पास इस योजना के कार्ड हैं, उन्हें विभाग की वेबसाइट पर आधार कार्ड, राशनकार्ड, मोबाइल फोन नंबर और श्रेणी प्रमाणपत्र अपलोड करवा कर तथा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है।

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