फिल्म शूटिंग और ट्रेड लाइसेंस की सात दिन में मिलेगी अनुमति
ट्रेड लाइसेंस से लेकर फिल्म शूटिंग की अनुमति अब सात दिन में मिलेगी।
जागरण संवाददाता, शिमला : ट्रेड लाइसेंस से लेकर फिल्म शूटिंग की अनुमति अब सात दिन में मिलेगी। शहरी विकास विभाग ने नगर निगम, नगर पंचायतों व परिषदों के अधीन आने वाली सात सेवाओं को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन लाया गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी।
यहां जारी बयान के अनुसार सड़क काटने की अनुमति के लिए 15 दिन, अनुमति देने से पहले निरीक्षण के लिए सात दिन, संपत्ति कर, खाली भूमि पर कर के लिए वित्त वर्ष पूरा होने के 30 दिन के भीतर बिल जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार सात दिन के भीतर ट्रेड लाइसेंस, सात दिन के भीतर फिल्म शूटिंग की अनुमति दी जाएगी। निर्माण संबंधी सामान के भंडारण की अनुमति 15 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इन सभी सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। नगर निगम में सहायक आयुक्त, नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायत में सचिव आवेदन लेने के लिए मनोनीत किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम भाजपा सरकार के समय ही बनाया गया था। सेवाएं निर्धारित समय में न मिलने की स्थिति में नगर निगम स्तर पर आयुक्त व नगर परिषद, नगर पंचायत स्तर पर एसडीएम को अपील कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि अधिकारी सेवा प्रदान करने में विफल रहता है अथवा पर्याप्त और उचित कारण के बिना ऐसी सेवा प्रदान करने में देरी कर रहा है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है।