सेवानिवृत्ति लाभ न देने पर एचपीटीडीसी के एमडी का वेतन रोका
विधि संवाददाता शिमला प्रदेश हाईकोर्ट ने समय पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ न देने से जु
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने समय पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ न देने से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचपीटीडीसी) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के वेतन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक प्रार्थी को सेवानिवृत्ति से जुड़े बकाया वित्तीय लाभ नहीं दिए जाते तब तक वेतन पर रोक लगी रहेगी। एमडी को वेतन जारी करने के लिए कोर्ट की अनुमति भी लेनी होगी।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी नेकराम द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए हैं। प्रार्थी नेकराम ने एचपीटीडीसी से सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों को अदा करने की गुहार लगाई परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कॉरपोरेशन वित्तीय हालत का हवाला देते हुए वित्तीय लाभ देने में टालमटोल करता रहा। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर भी उसे पूरे लाभ ब्याज सहित अदा नहीं किए गए। मजबूरन उसे अनुपालना याचिका दायर करनी पड़ी। अनुपालना याचिका की पिछली सुनवाई के पश्चात भी कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक कॉरपोरेशन वित्तीय लाभ देने संबंधित शपथ पत्र कोर्ट में दायर न करे तब तक प्रबंध निदेशक का मासिक वेतन जारी न किया जाए।
टूरिज्म कॉरपोरेशन ने कोर्ट के आदेश के अनुपालना में शपथ पत्र दायर किया था जिसमें बताया गया कि प्रार्थी को वित्तीय लाभ दे दिए गए हैं और केवल वित्तीय लाभों पर देय ब्याज राशि 188093 बाकी है। कॉर्पोरेशन ने वित्तीय हालत देखते हुए ब्याज राशि 20 किस्तों में देने की बात कही थी जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।