रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज मामले में सरकार व रेलवे विभाग को नोटिस
प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के कालू दी हट्टी में रेल लाइन पर ओवरहेड ब्रिज बनाने के मामले में नोटिस जारी किए हैं।
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के कालू दी हट्टी गाव में रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज बनाने की माग वाली याचिका पर राज्य सरकार व रेलवे विभाग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नौ मई तक जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रार्थी संतोष कुमारी के पत्र पर आधारित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए। प्रार्थी संतोष कुमारी द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र के अनुसार कालू दी हट्टी गाव की आबादी तीन हजार के करीब है। उनके पास करीब 3500 बीघा कृषि योग्य भूमि है। कुछ समय पहले वहा चावल की काफी पैदावार होती थी। लेकिन गाव के बीच रेललाइन होने के कारण अब अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण कृषि भूमि बर्बाद हो रही है। रेलवे विभाग ने इस रेललाइन से ग्रामीणों की क्रॉसिंग बंद कर दी है। रेलवे विभाग इस लाइन से एंबुलेंस को भी गुजरने नहीं देता है। रेलवे इंजीनियर व अधिकारियों ने भी इस समस्या को देखते हुए सर्वेक्षण कर ओवरहेड ब्रिज की लागत 25 लाख से अधिक बताई है। प्रार्थी के अनुसार गांव वाले इस स्थिति में नहीं हैं कि इतनी बड़ी राशि खर्च कर सकें।