जलरक्षक अब सशर्त बन सकेंगे जूनियर फीटर
पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे जल रक्षक जूनियर फीटर बन सकेंगे। इस संबंध में सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला : पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे जलरक्षक अब जूनियर फीटर बन सकेंगे। इस संबंध में सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया है। सिचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ. आरएन बत्ता ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पहले इनके लिए जुलाई 2017 में नियम बनाए गए थे। अब इन्हें संशोधित नियम 2019 के नाम से जाना जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार पंचायती राज विभाग से पांच फीसद जलरक्षकों की आइपीएच विभाग में जूनियर फीटर के पद पद सशर्त तैनाती की जाएगी। इसके लिए वह प्रदेश या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से पलंबर, फिटर ट्रेड में आइटीआइ से प्रमाण पत्र प्राप्त हों। उनका अलाइनमेंट, फिटिंग, प्लंबरिग में तीन साल का अनुभव और आठ साल का जलरक्षक का सेवाकाल हो। स्कूल शिक्षा बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं पास की हो और 12 साल का सेवाकाल पूरा किया हो। हालांकि सरकार की नई शर्त से ज्यादातर जलरक्षक लाभांवित नहीं हो पाएंगे। बड़ी अड़चन शैक्षणिक योग्यता की है। करीब 6300 जलरक्षकों में से करीब 1500 ही यह शर्त पूरी करते हैं। साथ ही अनुभव की समस्या आएगी। एक हजार से ज्यादा जलरक्षक अनुबंध पर आएंगे। इस बारे में सरकार फैसला ले चुकी है। उधर, जलरक्षक संघ के अध्यक्ष बलीराम ने कहा कि संघ जलरक्षकों के हितों की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहा है।