'मटन 550, चिकन 250 रुपये किलो...', बिलासपुर में मनमानी वसूली पर लगाम; ढाबों में खाने का भी रेट तय
बिलासपुर जिला प्रशासन ने खाद्य वस्तुओं की मनमानी कीमत वसूली पर अंकुश लगाने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं।

बिलासपुर में खाद्य वस्तुओं के दाम तय, मनमानी वसूली पर लगा लगाम। प्रतीकात्मक तस्वीर।
HighLights
बिलासपुर में मांस, चिकन, ढाबा भोजन के दाम तय।
जिला प्रशासन ने मनमानी कीमत वसूली पर लगाई रोक।
दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य, बिल देना भी जरूरी।
जागरण संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर में खाद्य वस्तुओं की मनमानी कीमत वसूली पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न आवश्यक खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित कर दिए हैं।
जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण आदेश, 1977 के तहत अधिसूचना जारी कर मांस, चिकन, ढाबों में परोसे जाने वाले विभिन्न व्यंजनों, दूध-पनीर तथा कोल्ड ड्रिंक के अधिकतम खुदरा मूल्य तय किए हैं। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं।
अधिसूचना के अनुसार मटन/बकरा 550 रुपये प्रति किलो और पोर्क 300 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वहीं ड्रेस्ड चिकन 250 रुपये प्रति किलो, ब्रायलर ड्रेस्ड 250 रुपये प्रति किलो, अनफ्राइड मछली 230 रुपये प्रति किलो, फ्राइड मछली 450 रुपये प्रति किलो तथा जिंदा चिकन 200 रुपये प्रति किलो से धिक में नहीं बेचा जा सकेगा।
ढाबों में चपाती से लेकर मीट-चिकन करी तक की दर तय
- प्रशासन ने ढाबों व अन्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले पके भोजन की कीमतें भी निर्धारित की हैं। तंदूरी चपाती 10 रुपये प्रति चपाती और तवा चपाती सात रुपये प्रति चपाती होगी। पूरी साइज की प्याज या आलू की स्टफिंग वाली परांठा 30 रुपये में मिलेगा।
- फुल डाइट (चावल, चपाती, दाल व सब्जियां) की कीमत 100 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, बिलासपुरी धाम (चावल के साथ पांच व्यंजन) भी 100 रुपये में मिलेगा। राइस फुल प्लेट 50 रुपये और दाल फ्राई 60 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित की गई है।
- मीट करी की एक प्लेट में 200 ग्राम नेट मीट पीस, जिसमें कम से कम पांच पीस और 100 ग्राम ग्रेवी होनी चाहिए, इसकी अधिकतम कीमत 130 रुपये रखी गई है। इसी तरह चिकन करी (200 ग्राम नेट चिकन, कम से कम पांच पीस और 100 ग्राम ग्रेवी) 110 रुपये प्रति प्लेट में मिलेगी।
- इसके अलावा वेजिटेबल स्पेशल 80 रुपये, मटर/पालक पनीर 100 रुपये, दो भटूरे के साथ सब्जी/चना व दही 60 रुपये प्रति प्लेट और रायता 50 रुपये प्रति डिश प्लेट तय किया गया है।
पनीर और दही के भी रेट तय
दूध, दही और पनीर की श्रेणी में पैकेट में उपलब्ध दूध सभी ब्रांड का मूल्य प्रिंट रेट के अनुसार होगा। खुला पनीर 350 रुपये प्रति किलो तथा खुला दही 80 रुपये प्रति किलो से अधिक में नहीं बेचा जा सकेगा। सभी ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक की कीमत भी प्रिंट रेट के अनुसार होगी।
दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य
प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित वस्तुओं की रेट लिस्ट व्यापारिक प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें। इस रेट लिस्ट पर दुकान के मालिक या प्रबंधक के प्रतिदिन हस्ताक्षर होने चाहिए। ग्राहक के मांगने पर दुकानदार को कैश मेमो/बिल देना भी अनिवार्य किया गया है।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैक्ड वस्तुओं, जैसे ब्रेड और दूध आदि के मामले में मूल्य और पैकिंग की तारीख वजन एवं माप संबंधी कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मीट और चिकन करी की एक प्लेट में निर्धारित मात्रा का पालन करना होगा। वहीं मटर पनीर, पालक पनीर आदि में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना जरूरी है।
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