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100 रुपये में मिलेगी भरपेट बिलासपुरी धाम, तंदूरी चपाती 10 की; पनीर 350 का एक किलोग्राम

By Munish Ghariya Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 08 Sep 2026 05:31 PM (IST)

जिला प्रशासन बिलासपुर ने ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की अधिकतम कीमतें निर्धारित की ...और पढ़ें

बिलासपुरी धाम 100 रुपये में मिलेगी। जिला प्रशासन ने रेट तय कर दिए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

बिलासपुरी धाम 100 रुपये में मिलेगी। जिला प्रशासन ने रेट तय कर दिए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. तंदूरी चपाती 10 रुपये, बिलासपुरी धाम 100 रुपये में।

  2. मीट करी 200 ग्राम मांस, पनीर व्यंजनों में 100 ग्राम पनीर।

  3. मूल्य सूची प्रदर्शित करें, ग्राहकों को नकद रसीद/बिल दें।

जागरण टीम, बिलासपुर। जिला प्रशासन ने ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की अधिकतम खुदरा कीमतें तत्काल प्रभाव से निर्धारित की हैं। ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में तंदूरी चपाती की अधिकतम कीमत 10 रुपये व तवा चपाती सात रुपये प्रति चपाती निर्धारित की है। स्टफ्ड परांठा (पूर्ण आकार) 30 रुपये प्रति परांठा, पूर्ण भोजन (चावल, चपाती, दाल एवं सब्जी) व बिलासपुरी धाम (पांच व्यंजनों सहित) 100 रुपये प्रति थाली मिलेगी। 

चावल की पूरी प्लेट 50 रुपये, तली हुई दाल 60 रुपये, मीट कड़ी 130 रुपये प्रति प्लेट, चिकन कड़ी 110 रुपये प्रति प्लेट, स्पेशल सब्जी 80 रुपये प्रति प्लेट, मटर/पालक पनीर 100 रुपये प्रति प्लेट, दो भटूरे के साथ सब्जी/चना एवं दही 60 रुपये प्रति प्लेट व रायता 50 रुपये प्रति डिश की अधिकतम दर निर्धारित की है।

मीट 550 रुपये प्रति किलो

जिले में बकरे/भेड़ का मांस 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मांस 300 रुपये प्रति किलोग्राम, ड्रेस्ड चिकन एवं ब्रायलर ड्रेस्ड 250 रुपये प्रति किलोग्राम, बिना तली मछली 230 रुपये प्रति किलोग्राम, तली हुई मछली 450 रुपये प्रति किलोग्राम व जीवित चिकन 200 रुपये प्रति किलोग्राम की अधिकतम दर निर्धारित की है।

पनीर 350 रुपये किलो

इसके अतिरिक्त पैकेट बंद दूध सभी ब्रांडों के मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही बेचा जाएगा। खुला पनीर 350 रुपये प्रति किलोग्राम व खुला दही 80 रुपये प्रति किलोग्राम की अधिकतम दर पर उपलब्ध होगा। सभी ब्रांडों के शीतल पेय भी मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार ही बेचे जाएंगे। 

निर्धारित मूल्य सूची प्रवेश द्वार लगाने के निर्देश

उपायुक्त राहुल कुमार ने निर्देश दिए हैं कि मीट एवं चिकन कड़ी की प्रत्येक प्लेट में 200 ग्राम शुद्ध मांस व कम से कम पांच टुकड़े एवं 100 ग्राम ग्रेवी होना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार मटर पनीर, पालक पनीर आदि व्यंजनों में न्यूनतम 100 ग्राम पनीर होना आवश्यक होगा। पैकेट बंद वस्तुओं जैसे दूध एवं ब्रेड आदि का विक्रय विधिक माप विज्ञान (वेट्स एंड मेजर्स) एवं संबंधित प्रावधानों के अनुरूप मुद्रित मूल्य पर किया जाएगा। 

सभी दुकानदारों, होटल संचालकों एवं ढाबा संचालकों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित मूल्य सूची को अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें तथा ग्राहक की मांग पर नकद रसीद अथवा बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 

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