पूर्व सीएम वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई फिर टली
हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई है।
शिमला, एएनआइ। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई है।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने पिछले साल दस दिसंबर को वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व अन्य के खिलाफ आपराधिक कदाचार और आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जमा करने के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया था।
इस मामले में एलआइसी एजेंट आनंद चौहान, चुन्नी लाल चौहान, जोगिंदर सिंह घालता, प्रेम राज, वी चंद्रशेखर, एल कुमार रोच और राम प्रकाश भाटिया भी आरोपित हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) की ओर से दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने गैर कानूनी तरीके से 10 करोड़ की संपत्ति बनाई, जो कि उनकी आय से अधिक है।
मामले को सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल, 2016 को हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था और सीबीआइ को वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे का संज्ञान लेते हुए ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था।