जीती सीट छोड़ने पर देना पड़ सकता है चुनाव का खर्च
एक ही प्रत्याशी के दो सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण दोबारा चुनाव करवाने का खर्च प्रत्याशी से वसूलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। विधानसभा व लोकसभा चुनाव में एक ही प्रत्याशी के दो सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण दोबारा चुनाव करवाने का खर्च प्रत्याशी से वसूलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव भारतीय निर्वाचन आयोग ने तैयार किया है। इसमें दो सुझाव दिए गए हैं और इनमें से एक पर मुहर लगाने की आवश्यकता जताई गई है। इसके तहत दोनों स्थानों से जीतने वाले प्रत्याशी से एक सीट के खाली होने पर दोबारा चुनाव करवाने का खर्च वसूलने की बात कही गई है।
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में यह भी सुझाव है कि दोबारा चुनाव करवाने का यदि खर्च वसूलने का प्रावधान न हो तो ऐसी स्थिति में दो सीटों से जीत के बाद एक सीट के खाली होने पर दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को विजय घोषित करने का प्रावधान हो। इस तरह की व्यवस्था करने से दोबारा चुनाव करवाने के खर्च और सारी प्रक्रिया से निजात मिलेगी। वर्तमान में कोई भी प्रत्याशी दो विधानसभा या लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। पहले तीन सीटों पर चुनाव लड़ने की व्यवस्था थी।
कई सीटों पर दोबारा करवाने पड़ते हैं चुनाव देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान एक ही प्रत्याशी के दो सीटों से चुनाव जीतने पर एक सीट पर दोबारा चुनाव करवाने पड़ते हैं। इस कारण करोड़ों रुपये की बर्बादी हो रही है। लोगों को अनावश्यक रूप से छह माह में मतदान की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
विधानसभा या लोकसभा चुनाव में एक ही प्रत्याशी के दो सीटों से जीतने पर जीतने वाले प्रत्याशी से दोबारा होने वाले चुनाव का खर्च वसूलने या फिर एक सीट छोड़ने पर दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को विजय घोषित करने की व्यवस्था करने को लिखा गया है।
-ओम प्रकाश रावत, मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय निर्वाचन आयोग।