सरकार बताए स्कूल में क्यों तैनात नहीं हुआ स्टाफ : हाई कोर्ट
हाईकोर्ट ने ननखड़ी तहसील के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुंगल बाल्टी में पर्याप्त संख्या में स्टाफ न उपलब्ध करवाने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी अभी तक इस स्कूल में क्यों पर्याप्त संख्या में स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने
विधि संवाददाता, शिमला : हाई कोर्ट ने ननखड़ी तहसील की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुंगल बाल्टी में पर्याप्त स्टाफ न होने से जुड़े मामले में सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अभी तक इस स्कूल में क्यों स्टाफ की तैनाती नहीं की गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सुरेश कुमार मेहता की दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार प्रार्थी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुंगल बाल्टी में शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश हाई कोर्ट में पहले भी याचिका दायर की थी, जिसका निपटारा कोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को राज्य सरकार के इस आश्वासन पर किया था कि इस स्कूल में चार से छह हफ्तों के भीतर पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए आश्वासन के बावजूद आज तक इस स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि स्कूल में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए आचार संहिता बाधक नहीं होगी। मामले को जनहित से जुड़ा हुआ पाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण भी उक्त स्कूल में शिक्षकों के तबादला होने की स्थिति में स्थगन आदेश पारित नहीं करेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को उपरोक्त मामले में 15 मई से पहले स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं।