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पूर्व सैनिक हिमाचल पुलिस में भर्ती होने के लिए पात्र, हाई कोर्ट ने पात्रता पर स्थिति की स्पष्ट; सरकार का शुद्धिपत्र रद

By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sat, 10 Oct 2026 06:05 PM (GMT+05:30)

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों की पात्रता पर स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की पात्रता स्पष्ट की।

  2. 2022 का शुद्धिपत्र रद्द, नई पात्रता तय।

  3. पात्र पूर्व सैनिकों को दो माह में नियुक्ति।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों की पात्रता पर स्थिति स्पष्ट की है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज ने राज्य सरकार की ओर से जारी 31 अक्टूबर 2022 के उस शुद्धिपत्र को रद कर दिया है, जिसके तहत केवल 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को ही भर्ती के योग्य माना था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2020 के बीच सेना से डिस्चार्ज हुए सभी पूर्व सैनिक इस भर्ती के लिए पात्र हैं।

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि यदि ये अभ्यर्थी अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें आयु सीमा (45 वर्ष) पार होने के बावजूद दो महीने के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं।

1334 पदों पर निकली भर्ती से जुड़ा मामला

यह मामला साल 2021 में पुलिस कांस्टेबल के 1,334 पदों पर निकली भर्ती से जुड़ा है। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाए थे। पुलिस विभाग ने पंजाब पुलिस रूल्स का हवाला देते हुए डिस्चार्ज और पुलिस नामांकन के बीच अधिकतम दो साल के अंतर की शर्त रखी थी और बाद में कटआफ तारीख बदल दी थी। 

कोर्ट में दी थी दलील

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि विभाग का यह फैसला नेशनल एंप्लायमेंट सर्विस मैनुअल के नियमों के विपरीत था। मैनुअल के क्लाज 9.12 (दो) के अनुसार, वर्ष 2021 की भर्ती के लिए पिछले दो वर्षों की गणना अक्टूबर 2018 से सितंबर 2020 के आधार पर होनी चाहिए थी।

सरकार ने नियमों की अनदेखी की : कोर्ट

हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए माना कि सरकार ने कटआफ डेट तय करने में नियमों की अनदेखी की, जिससे कई योग्य पूर्व सैनिकों का हक मारा जा रहा था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2020 के बीच सेना से सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति दी जाए।

इन याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता उसी तारीख से तय होगी जब इस बैच के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्त किया था। निदेशालय पूर्व सैनिक सेल, हमीरपुर एक महीने के भीतर पुलिस विभाग को सिफारिश भेजेगा और उसके अगले एक महीने में विभाग नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा।


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