हिमाचल सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त के नियुक्ति नियमों में किया संशोधन, अब 5 के बजाय 3 साल होगा कार्यकाल
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल संबंधी नियमों में संशोधन किया है। अब इनका कार्यकाल कम किया गया है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
कार्यकाल पांच साल से घटाकर तीन साल किया गया।
संशोधन भारत सरकार के 2019 के नियमों के अनुरूप है।
आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार ने अपने ही भर्ती विज्ञापन में संशोधन किया है। कार्मिक विभाग के प्रशासनिक सुधार संगठन ने 1 अक्टूबर को इसमें संशोधन किया है। इसके आधार पर पांच साल के कार्यकाल को तीन साल किया गया है।
हालांकि 2019 के नियमों के तहत भारत सरकार ने पांच से तीन वर्ष किया था और पूर्व में भी यही प्रविधान रहा। इस बार जारी विज्ञापन में त्रुटि के तहत पांच साल हुआ जिसे अब सही किया गया है।
65 वर्ष उम्र या तीन साल का कार्यकाल
संशोधित प्रविधान के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, रहेगा।
29 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन
आवेदन 29 अक्टूबर 2026 रात 11:59 बजे तक निर्धारित हैं। इसके लिए ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं जिन्हें कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता एवं मीडिया, प्रशासन अथवा शासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो।
ये नहीं होंगे पात्र
उम्मीदवार संसद या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य, लाभ के पद पर आसीन, किसी राजनीतिक दल से जुड़े, व्यवसाय करने वाले या किसी पेशे में संलग्न नहीं होने चाहिएं।
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