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हिमाचल के स्कूलों में बिना अनुमति नहीं होगा कोई कार्यक्रम, शिक्षा विभाग ने 16 बिंदुओं पर नए सिरे से की सख्ती

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sat, 31 Oct 2026 02:38 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब बिना अनुमति कोई कार्यक्रम नहीं होगा और न ही गाइड-कुंजी से पढ़ाई होगी। शिक्षा ...और पढ़ें

हिमाचल शिक्षा विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

हिमाचल शिक्षा विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

HighLights

  1. बिना अनुमति स्कूल में कोई कार्यक्रम नहीं होगा।

  2. गाइड-कुंजी से पढ़ाई पर शिक्षक-प्रधानाचार्य पर कार्रवाई।

  3. विद्यार्थियों के मोबाइल फोन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब न कार्यक्रम मनमर्जी से होंगे और न ही पढ़ाई के नाम पर गाइड-कुंजी का सहारा चलेगा। विद्यार्थियों को किसी बाहरी कार्यक्रम में भेजना हो या किसी संस्था को स्कूल परिसर में आयोजन करना हो, शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। विभाग ने स्कूलों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर शिक्षकों की ड्यूटी तक के लिए 16 बिंदुओं पर नए सिरे से सख्ती लागू करने के निर्देश दिए हैं।

गाइड या कुंजी से पढ़ाई करवाने पर संबंधित शिक्षक के साथ प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक भी कार्रवाई के दायरे में होंगे। पहले जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित शिक्षक तक सीमित थी। एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई करवानी होगी। 

निदेशक ने स्पष्ट की स्थिति

निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने बताया कि सभी जिलों के उपनिदेशकों के माध्यम से स्कूलों को निर्देश भेजे गए हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामने आया कि पहले जारी किए कई दिशा-निर्देशों का अपेक्षित पालन नहीं हो रहा है। इसी के बाद 16 बिंदुओं पर जारी निर्देशों को दोबारा सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

अनुमति के बिना न आयोजन, न विद्यार्थियों की भागीदारी

अब किसी संगठन, एनजीओ या दूसरे विभाग को स्कूल परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले शिक्षा विभाग के प्रमुख की मंजूरी लेनी होगी। स्कूल से बाहर होने वाले आयोजनों में विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए भी पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को शामिल करने की छूट रहेगी।

खेल मैदान में शिक्षक की ड्यूटी पर भी विभाग का पहरा

खेल गतिविधियों के लिए पीईटी, डीपीई और शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ता के अलावा किसी अन्य विषय शिक्षक को निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकेगा। हालांकि इससे उन स्कूलों में व्यावहारिक चुनौती खड़ी हो सकती है, जहां शारीरिक शिक्षा के शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं।

इन निर्देशों का भी करना होगा पालन

  • सभी शैक्षणिक गतिविधियां 29 मार्च को जारी कैलेंडर के अनुसार होंगी। गैर शैक्षणिक गतिविधियां बैग फ्री दिवस पर आयोजित की जाएंगी।
  • स्कूलों में आयोजित गतिविधियों की तस्वीरें विद्यांजलि पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
  • प्रत्येक स्कूल में साल में कम से कम एक बार तिथि भोजन करवाना होगा। सत्र 2026-27 की जानकारी सात दिन के भीतर भेजनी होगी।
  • स्कूलों में बची हुई पुस्तकों को पुस्तकालय में सुरक्षित रखकर जरूरतमंद विद्यार्थियों को जारी करना होगा।
  • प्रत्येक स्कूल में कमेटी गठित कर नियमित परामर्श सत्र आयोजित करने होंगे।
  • सभी स्कूलों में नियमित रूप से डिजिटल उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
  • शिक्षकों के पद खाली होने की स्थिति में 141 संसाधन स्कूलों की वर्चुअल कक्षाओं से पढ़ाई करवानी होगी।
  • विद्यार्थियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शिक्षक निर्धारित विषयों में आवश्यकता के अनुसार मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे।
  • शिक्षकों और विद्यार्थियों को विभाग की ओर से निर्धारित वर्दी संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा।
  • आठ मई 2026 के आदेशों के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी बांटी जाएगी। अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर टीजीटी नान मेडिकल को अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा।
  • स्कूलों में सभी प्रकार के फंड के लिए एक ही बैंक खाता रखा जाएगा।
  • पांचवीं और आठवीं में रोक : विद्यार्थियों को रोकने संबंधी प्रविधानों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और सरकारी निर्देशों के अनुसार पालन होगा।
  • शून्य दाखिले की सूचना : किसी विषय या कक्षा, विशेषकर 11वीं में शून्य दाखिला होने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित करना होगा।

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