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2.25 लाख रुपये वेतन और आजीवन पेंशन, नियमों में संशोधन के बाद हिमाचल लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को मिलेंगे लाभ

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 22 Oct 2026 12:15 PM (GMT+05:30)Updated: Thu, 22 Oct 2026 12:39 PM (GMT+05:30)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन व पेंशन नियमों में संशोधन किया है। ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. अध्यक्ष को 2.25 लाख रुपये मासिक निश्चित वेतन।

  2. सदस्यों को 1.82 लाख से 2.24 लाख तक वेतन।

  3. कार्यकाल पूरा होने पर आजीवन पेंशन का प्रावधान।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन व पेंशन से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। नए प्रविधानों के तहत आयोग के अध्यक्ष का निश्चित मूल वेतन 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह होगा, जबकि सदस्यों को 1,82,200 रुपये से लेकर 2,24,100 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा। कार्मिक विभाग की ओर से मुख्य सचिव केके पंत के माध्यम से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है।

नई व्यवस्था के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने के बाद आजीवन पेंशन का लाभ भी मिलेगा। यह सुविधा उन पदाधिकारियों के लिए है, जो पद संभालने से पहले संबंधित सरकारी सेवा या अन्य वैधानिक व्यवस्था के तहत पेंशन के पात्र नहीं थे। 

पहले से निश्चित राशि के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे पूर्व सदस्यों का भुगतान संबंधित अधिसूचनाओं में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगा।

2016 से लागू होंगे नए वेतन नियम

सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लोक सेवा आयोग सदस्य विनियम, 1974 के विनियम नौ में संशोधन किया है। इसके तहत संशोधित वेतन नियमों को एक जनवरी, 2016 से प्रभाव से लागू माना जाएगा।

वेतन व पेंशन की कुल सीमा 2.25 लाख

नियमों के अनुसार, सरकार, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय या सरकार के पूर्ण अथवा पर्याप्त नियंत्रण वाले संस्थान से सेवानिवृत्त अधिकारी को आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किए जाने पर वेतन निर्धारण में उनके अंतिम आहरित वेतन को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में वेतन और सकल पेंशन को मिलाकर कुल मासिक राशि 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

हर साल की सेवा पर बढ़ेगी पेंशन

सरकार ने अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन के लिए भी अलग-अलग प्रविधान किए हैं। अध्यक्ष को प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 8,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन वृद्धि मिलेगी। इसके तहत अधिकतम पेंशन 48,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। सदस्यों के लिए प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष पर 7,500 रुपये मासिक वृद्धि और अधिकतम 45,000 रुपये पेंशन का प्रविधान है। निर्धारित पेंशन राशि में हर साल छह प्रतिशत की वृद्धि भी की जाएगी।

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