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    हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सदस्यों का वेतन तय, अध्यक्ष को 1.35 लाख प्रतिमाह तक मिलेगी सैलरी

    Updated: Mon, 23 Sep 2024 07:37 PM (IST)

    हिमाचल (Himachal News) प्रदेश राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष को 1.35 लाख रुपये और सदस्यों को 1.20 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष और सदस्यों को चिकित्सीय यात्रा दैनिक और माइलेज भत्ते भी दिए जाएंगे। अवकाश के मामले में अध्यक्ष एवं सदस्यों को केंद्रीय सिविल सेवा सेवा (छुट्टी) नियम 1072 के उपबंधों के अनुसार छुट्टियां दी जाएंगी।

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    हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन तय। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष को 1.35 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसके अलावा सदस्य को 1.20 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को चिकित्सीय यात्रा, दैनिक और माइलेज भत्ते क्रमश: प्रधान सचिव और सचिव क समुरुप दिए जाएंगे।

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    अवकाश के मामले में अध्यक्ष एवं सदस्यों को केंद्रीय सिविल सेवा सेवा (छुट्टी) नियम, 1072 के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध होगी। कार्मिक विभाग की तरफ से आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निबंधन और शर्तों संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

    उल्लेखनीय है कि गत 12 सितम्बर को वन विभाग के मुखिया (हाफ) के पद से सेवानिवृत्त हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारी राजीव कुमार को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 2 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक की गई है।

    इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त कमोडोर रुपन बेम्बे को चयन आयोग का पहला सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2 वर्ष या फिर से 65 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक की गई है। इसी तरह एचएएस अधिकारी व हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासिज फाइनेंस एंड डवेल्पमेंट कारपोरेशन कांगड़ा के एमडी रहे सुखदेव सिंह को दूसरा सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति भी 2 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक की गई है।