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हिमाचल प्रदेश में अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें-होटल, ढाबे व शोरूम, सरकार ने 6 सख्त शर्तें भी की तय

By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 06:34 PM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2026 07:02 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे, सातों दिन खोलने की अनुमति दे दी है। ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. हिमाचल में दुकानें, होटल अब 24 घंटे, सातों दिन खुलेंगे।

  2. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य।

  3. श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु 6 सख्त शर्तें लागू की गईं।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान अब 24 घंटे यानि सातों दिन खुल सकेंगे। अब कोई भी दुकान, शोरूम, माल, रिटेल चेन प्रशासन की बंदिश के बिना 24 घंटे खुली रखी जा सकेंगी। पर्यटन सीजन में शिमला, मनाली, धर्मशाला, सोलन के व्यापारियों को सीधा फायदा होगा। इस तरह की छूट के साथ 6 सख्त शर्तें भी तय की गई हैं और श्रमिकों के हितों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार मालिक व व्यवसायिक संस्थान प्रबंधन पर कार्रवाई होगी।

किसी भी कर्मचारी से एक्ट में तय सीमा से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। हर कर्मचारी को हफ्ते में एक अनिवार्य छुट्टी देनी होगी। तय सीमा से ज्यादा ओवरटाइम नहीं करवाया जा सकेगा। कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के पूरे इंतजाम मालिक को करने होंगे। 

दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम के नियमों में छूट

राज्य सरकार ने ईज आफ डुइंग बिजनेस और 24x7 आपरेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम 1969 की धारा 9 और 10 और नियम 1972 के नियम 11 से सभी दुकानों को एक साल के लिए छूट दे दी है।

अधिसूचना की जारी

इस संबंध में सचिव प्रियंका बासु ईंगटी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें पर्यटन राज्य के सभी पर्यटन केंद्रों में पर्यटकों को रात्रि किसी भी समय ढाबों, चाय की दुकानों पर खानपान की सुविधा प्राप्त करेगी।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की पहल पर पर्यटन व औद्योगिक उत्पादन शिफ्टों में संभव हो पाया है। उन्होंने शिमला शहर में पर्यटकों को रात को दस बजे के बाद भोजन उपलब्ध नहीं हो पाने पर चिंता व्यक्त की थी।

क्या बदलेगा? अब तक क्या था नियम?

श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने 22 सितंबर, 2026 को अधिसूचना जारी की है। यह छूट गजट में प्रकाशन की तिथि से एक साल तक प्रभावी रहेगी। श्रम नियम की धारा 9-10 में दुकानों के खुलने-बंद होने का तय समय और हफ्ते में एक दिन बंद रखने का प्रविधान था।

महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट 

जुलाई, 2025 में ही सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति दी थी, यह उसी कड़ी में दूसरा बड़ा सुधार है। अब अधिसूचना के नियम लागू रहेंगे। यानी सहमति, सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और सीसीटीवी अनिवार्य तौर पर स्थापित करने होंगे।

औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण, कालाअंब, मैहतपुर के औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा टूरिस्ट शहरों में नाइट इकोनामी को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार मंडल लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि श्रमिकों का शोषण न हो। नियमानुसार 8 घंटे ही काम लिया जाए।

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