3.70 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स की हैप्पी दिवाली, किस वर्ग को कितना DA भुगतान होगा? 10 हजार अतिरिक्त भी मिलेंगे
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3.70 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 5% महंगाई भत्ता (डीए) जारी किया है, जिससे डीए 45% से बढ़कर 50% हो गया है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
राज्य सरकार ने 5% महंगाई भत्ता जारी किया।
डीए 45% से बढ़कर अब 50% हो गया है।
कर्मचारियों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त एरियर भी मिलेंगे।
राज्य ब्यूरो, शिमला। आर्थिक चुनौतियों और देनदारियों के दबाव के बीच राज्य सरकार ने करीब 3.70 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों (1.77 लाख कर्मचारी व 1.92 लाख पेंशनरों) को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) जारी कर दिया है। कर्मचारियों का डीए 45 से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। बढ़े हुए डीए का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ पहली नवंबर को होगा। इस पर वार्षिक 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होगा।
मुख्यमंत्री सखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय शिमला में पत्रकारों से बातचीत में डीए देने की घोषणा की। इसके 15 मिनट बाद वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी।
ऐसे तय होता है डीए
डीए कर्मचारियों को बेसिक वेतन के हिसाब से तय होता है। वित्त विभाग के अनुसार 1200 से लेकर 10 हजार तक कर्मचारियों का लाभ मिलेगा। जो लिपिक अनुबंध के बाद नियमित हुए हैं, उन्हें 1200 रुपये तक का लाभ होगा। इसी तरह ग्रेड-1 को चार से पांच हजार का लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, 40 हजार रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को पहले 45 प्रतिशत डीए के हिसाब से 18 हजार रुपये मिलते थे। अब 50 प्रतिशत की दर से यह राशि 20 हजार रुपये होगी। यानी हर महीने दो हजार रुपये अधिक मिलेंगे।
एरियर पर नहीं हुआ निर्णय
डीए में एक प्रतिशत वृद्धि जुलाई 2023 से और शेष चार प्रतिशत वृद्धि जनवरी 2024 से संबंधित है। सरकार ने फिलहाल इसके एरियर पर निर्णय नहीं लिया है। इन दोनों तिथियों से 30 सितंबर 2026 तक बने एरियर का भुगतान कब और किस तरह होगा, इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
डीए के साथ 10 हजार रुपये भी मिलेंगे
वित्त विभाग ने नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को डीए के साथ 10 हजार एरियर देने के भी आदेश जारी किए हैं। पहली जनवरी 2016 से वेतनमान संशोधन के कारण बने एरियर में से 10 हजार रुपये नवंबर में नकद दिए जाएंगे। शेष एरियर के भुगतान पर 17 सितंबर 2022 के आदेश में निर्धारित शर्तें लागू रहेंगी।
10 प्रतिशत शेष
राज्य के कर्मचारियों का 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय था। सरकार ने पांच प्रतिशत जारी कर दिया है अब 10 प्रतिशत शेष रह गया है। नवंबर से कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बोर्ड व निगम अपने कर्मचारियों को डीए देने का निर्णय स्वयं करेंगे।
