हिमाचल के 300 शिक्षकों से होगी अतिरिक्त भत्तों की वसूली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के निर्देश
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लगभग 300 शिक्षकों से अतिरिक्त भत्तों की वसूली की जाएगी। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों से रिकवरी के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
300 सरकारी स्कूल लेक्चरर से अतिरिक्त भत्ते वसूले जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए।
हाई कोर्ट का अतिरिक्त भत्तों का भुगतान आदेश रद्द हुआ।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 300 के करीब लेक्चरर (स्कूल) को पूर्व में जारी किए गए अतिरिक्त भत्तों की वसूली होगी। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2026 के फैसले के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी उप निदेशकों को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। संबंधित कर्मचारियों को केवल पद के प्रारंभिक वेतनमान का लाभ ही देय है।
शिक्षा निदेशालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी संख्या 33813/2025, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम जमीत सिंह एवं अन्य, में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के 12 अगस्त 2024 के आदेश को रद कर दिया है।
तय वेतन से अधिक भुगतान होगा वसूल
कोर्ट ने कहा कि संबंधित कर्मचारियों को जेबीटी शिक्षकों के पद से जुड़े प्रारंभिक वेतनमान का लाभ समय-समय पर संशोधित रूप में मिलेगा। फैसले के अनुसार 31 दिसंबर 2005 तक प्रारंभिक वेतनमान 6400 रुपये और एक जनवरी 2006 से 10300 रुपये निर्धारित था। शिक्षा निदेशालय ने इसी आधार पर कहा है कि इससे अधिक जारी किए गए भत्ते देय नहीं हैं। हाई कोर्ट के जिस आदेश के आधार पर अतिरिक्त भत्तों का भुगतान किया जा रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है।
सभी उप निदेशकों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
निदेशालय ने प्रदेश के सभी उपनिदेशक, स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) को निर्देश दिए हैं कि जिन लेक्चरर (स्कूल) को निर्धारित अनुबंध वेतन से अधिक भत्तों का भुगतान हुआ है, उनसे अतिरिक्त राशि की वसूली की जाए। वसूली की कार्रवाई पूरी कर इसकी अनुपालना रिपोर्ट निदेशालय को जल्द भेजने को कहा गया है। आदेश को अति आवश्यक बताते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
