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बल्क ड्रग पार्क: हिमाचल सरकार हरोली के 6 गांवों में 98 हजार वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण करेगी, अधिसूचना जारी

By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sat, 26 Sep 2026 05:51 PM (IST)

हिमाचल सरकार ने ऊना जिले में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए लिंक रोड निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. ऊना बल्क ड्रग पार्क हेतु लिंक रोड निर्माण की अधिसूचना जारी।

  2. हरोली के 6 गांवों की 98 हजार वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित होगी।

  3. सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया 6 महीने में पूरी की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंजुआना में प्रस्तावित प्रशासनिक ब्लॉक व टाउनशिप से बल्क ड्रग पार्क के फैक्ट्री गेट तक (किमी 0/000 से किमी 7/370) एक लिंक रोड के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

प्रधान सचिव एम सुधा देवी की ओर से जारी इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही से जुड़ी सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया इसके शुरू होने के 6 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। इस आकलन के दौरान पंचायतों और ग्राम सभा के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।

प्रभावों का बारीकी से अध्ययन 

प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की जोर-जबरदस्ती या धमकी मिलने पर पूरी प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यह आकलन इकाई मुख्य रूप से प्रभावित परिवारों की आजीविका, सार्वजनिक संपत्तियों, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, पेयजल स्रोतों, चरागाहों और शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों जैसे बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों का बारीकी से अध्ययन करेगी।

लागू नहीं होगा सहमति का प्रविधान

अधिसूचना की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जमीन लोक निर्माण विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिगृहित की जा रही है। इस कारण से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 2 के तहत आने वाला अनिवार्य सहमति प्राविधान इस अधिग्रहण पर लागू नहीं होगा।

इन 6 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

इस परियोजना के तहत ऊना जिले की तहसील हरौली के अंतर्गत आने वाले 6 गांवों व मोहल की कुल 317 खसरा नंबरों वाली 98,683 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। प्रभावित होने वाले गांवों का विवरण इस प्रकार है। रोड़ा बालिवाल में 42,311 वर्ग मीटर, जोरडियन पुबोवाल प्रथम में 22,835 वर्ग मीटर, जोरडियन कुठार बीत में 14,979 वर्ग मीटर, पुबोवाल में 12,254 वर्ग मीटर, पंजुआना में 3,720 वर्ग मीटर, कुठार बीत में 2,584 वर्ग मीटर भूमि है।

आम जनता के लिए संपर्क जानकारी

इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई के संपर्क सूत्र भी जारी किए हैं। जिनमें अध्यक्ष (निदेशक, हिप्पा, शिमला) 0177-2734777, सदस्य सचिव (संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग) 0177-2880693, सदस्य (प्रभारी, एसआईआरडी, हिप्पा) 94595-82482, सदस्य (विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय) 0177-2833872, सदस्य (मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण विज्ञान विभाग) 0177-2816047 हैं।

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