परवाणू टोल बैरियर पर जाम से मिलेगी मुक्ति, हिमाचल हाई कोर्ट का 5-लेन चेकपोस्ट और फास्टैग लगाने का निर्देश
हिमाचल हाई कोर्ट ने परवाणू के टिपरा टोल बैरियर पर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार को ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश का एंट्री प्वाइंट परवाणू टोल बैरियर।
HighLights
हाई कोर्ट ने परवाणू टोल पर जाम से राहत के निर्देश दिए।
राज्य सरकार को ऑटोमेटेड/फास्टैग सिस्टम लागू करने की संभावना तलाशनी होगी।
5 नई टोल लेन के लिए 13 करोड़ आवंटित, वन मंजूरी लंबित।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के प्रवेशद्वार परवाणू के टिपरा में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से वाहन चालकों को जल्द राहत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को टिपरा टोल बैरियर पर सुचारू और जाममुक्त यातायात सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटेड/फास्टैग सिस्टम लागू करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने उतांश मोंगा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए।
सनवारा शिफ्ट करने से इन्कार
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने अदालत में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि टोल बैरियर को सनवारा शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो कई अन्य संपर्क मार्गों के कारण बड़ी संख्या में वाहन टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिससे राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान होगा।
13 करोड़ आवंटित
टिपरा बैरियर पर ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 13 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 12 करोड़ की राशि लोक निर्माण विभाग को जारी भी कर दी गई है। यहां ट्रैफिक के दबाव और जाम को कम करने के लिए 5 नई टोल लेन बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 3.365 हेक्टेयर भूमि पर फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया चल रही है।
अगली सुनवाई से पहले हो कार्रवाई
अदालत ने उम्मीद जताई है कि अगली सुनवाई से पहले सभी जरूरी वन मंजूरियां और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, ताकि 5-लेन टोल सुविधा का निर्माण बिना किसी देरी के शुरू हो सके। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी।
