हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने में देरी पर शिक्षा निदेशालय ने चंबा के अधिकारियों को जारी किए नोटिस
हिमाचल हाई कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर चंबा के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय के अधिकारियों को नोटिस ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने चंबा के अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
चंबा उप शिक्षा निदेशक कार्यालय के अधिकारियों को नोटिस जारी।
हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में देरी का मामला।
मौद्रिक लाभ जारी करने में हुई देरी पर जवाब तलब।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश की समय पर अनुपालना नहीं करने पर चंबा के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय में तैनात अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने रोशन लाल, प्रवक्ता, गणेश दत्त (शास्त्री) और उत्तम चंद, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक से जुड़े मामलों में मौद्रिक लाभ जारी करने की प्रक्रिया में हुई देरी को गंभीरता से लिया है। संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।
निदेशालय के अनुसार फरवरी 2025 में चंबा के उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को हाई कोर्ट के आदेश तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद संबंधित प्रधानाचार्यों को भी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। बीते रोज प्रधानाचार्यों ने अपना पक्ष निदेशक के समक्ष रखा था।
प्रधानाचार्यों ने की थी बजट की मांग
प्रधानाचार्यों ने याचिकाकर्ताओं को मौद्रिक लाभ जारी करने के लिए बजट की मांग उपनिदेशक के समक्ष रखी, लेकिन निर्धारित समय में यह मांग शिक्षा निदेशालय तक नहीं पहुंची। निदेशालय ने इसे उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनुपालना में कमी माना है।
निदेशालय ने जारी किया नोटिस
नोटिस में पूछा गया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रक्रिया में देरी क्यों हुई और बजट मांग समय पर निदेशालय को क्यों नहीं भेजी गई। संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। निदेशालय ने मामले को गंभीर कदाचार के तौर पर नोटिस में दर्ज किया है।
