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'राज्य से बाहर शादी करने पर नहीं मिलेगा जाति आरक्षण लाभ', हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा नियमों से समझौता नहीं कर सकते

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sat, 18 Jul 2026 12:09 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शादी के बाद दूसरे राज्य में जाने वाली महिला को वहां ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जारगण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जारगण आर्काइव

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला शादी के बाद किसी अन्य राज्य में जाती है तो वह वहां अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आरक्षण या नौकरी का लाभ पाने की हकदार नहीं होगी। अदालत ने कहा, मूल राज्य से बाहर शादी करने पर यह नियम कड़ाई से लागू रहेगा। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रीनू की अपील को खारिज कर दिया।

पंजाब की रीनू ने हिमाचल में की है शादी

याचिकाकर्ता रीनू का जन्म पंजाब में अनुसूचित जाति में हुआ था, जो पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। हिमाचल में शादी करने के बाद उसने टीजीटी (आर्ट्स) शिक्षक पद के लिए एससी श्रेणी के तहत आवेदन किया था। विभागीय स्तर पर उसकी उम्मीदवारी खारिज होने के बाद उसने सिंगल जज बेंच के समक्ष रिट याचिका दायर की। वहां से राहत न मिलने पर उसने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला 

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले (रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य, 2019) का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि कोई व्यक्ति जिस राज्य में पैदा हुआ है वहीं वह आरक्षण का हकदार होता है। शादी के बाद दूसरे राज्य में जाने पर वह उस राज्य की एससी श्रेणी के तहत विशेष लाभ का दावा नहीं कर सकता, भले ही उसके पति की जाति भी वही क्यों न हो। 

पुरानी राहत के आधार पर नियमों से समझौता नहीं

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ का फैसला आने के बाद हाई कोर्ट के हाथ बंधे हैं और पुरानी राहतों के आधार पर नियमों से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने शिक्षा विभाग द्वारा रीनू का आवेदन निरस्त करने के फैसले को सही ठहराया।

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