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'हिमाचल में उत्तर प्रदेश का फार्मूला नहीं अपना सकते', सरकार का ट्रैफिक चालान बिना कार्रवाई रद करने से इन्कार

By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 06 Oct 2026 06:21 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबित ट्रैफिक चालानों को बिना कार्रवाई रद्द या माफ करने से इनकार कर दिया है। सरकार ...और पढ़ें

हिमाचल सरकार ने चालान माफ करने से इन्कार कर दिया है। प्रतीकात्मक फोटो

हिमाचल सरकार ने चालान माफ करने से इन्कार कर दिया है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. हिमाचल सरकार ने लंबित ट्रैफिक चालान माफ करने से किया इनकार।

  2. उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चालान रद्द करने को गलत बताया।

  3. हाई कोर्ट ने लंबित चालानों पर कड़ा रुख अपनाया, डाटा मांगा।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबित ट्रैफिक चालानों को बिना कार्रवाई रद या माफ करने से इन्कार कर दिया है। सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पुराने चालानों को खत्म करने से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के हौसले बुलंद होंगे और समाज में गलत संदेश जाएगा। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ के समक्ष रखते हुए राज्य सरकार ने कहा कि वह चालान माफ करने से आदतन अपराधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहती। 

अदालत में परिवहन निदेशक की ओर से दाखिल किए शपथपत्र में सरकार ने उत्तर प्रदेश के फार्मूले को अपनाने में असमर्थता जताई। सरकार का तर्क है कि अगर पुराने चालानों को समय बीतने के साथ अपने आप समाप्त होने दिया तो लोगों के मन से नियमों का डर खत्म हो जाएगा।

लंबित चालानों पर कड़ा रुख

अदालतों में लंबित चालानों की भारी संख्या को देखते हुए हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं।

चालान का डाटा उपलब्ध करवाने का निर्देश

खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई तक राज्य की जिला अदालतों में लंबित सभी चालानों का डाटा उपलब्ध करवाएं। उन्हें सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से यह सुझाव लेने के लिए भी कहा है कि इन लंबित चालानों की संख्या को कैसे कम किया जा सकता है। मामले की सुनवाई सात दिसंबर को होगी।

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