हिमाचल सरकार चार सप्ताह में बताएगी कौन हैं दागी अधिकारी
राज्य सरकार ने अपने दागी अधिकारियों की सूची प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष सौंपने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल सरकार ने अपने दागी अधिकारियों की सूची प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष सौंपने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। मुख्य न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार के आवेदन को स्वीकार कर लिया। सरकार को अदालत के पिछले आदेशों का पालन करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने पिछले आदेशों के तहत राज्य सरकार से उन सभी अधिकारियों की सूची तलब की थी जिनके खिलाफ उनकी दागी छवि के कारण एक जनवरी 2010 के बाद या तो आपराधिक मामले दायर किए गए या उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या उन्होंने इस तरह के किसी अधिकारी को समय से पहले जनहित को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त किया है या नहीं? मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथपत्र का अवलोकन करने के बाद यह पाया गया था कि शपथपत्र में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम नहीं दिए गए हैं जो दागी छवि के कारण विभागीय, विजिलेंस या पुलिस जांच का सामना कर रहे हैं।
फिलहाल न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई सूची के मुताबिक 28 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा 16 अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों के समक्ष या तो आपराधिक मामले लंबित हैं या उन्हें सजा होने के कारण बड़ी अदालतों में अपीलें लंबित हैं। न्यायालय ने पहले ही इस तरह के अधिकारियों को संवेदनशील पदों से हटाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। मामले पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप