शिक्षकों की कमी पर तीन दिन देना होगा शपथपत्र
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर शिक्षा विभाग का
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर शिक्षा विभाग को तीन दिन में शपथपत्र दायर करना होगा। वीरवार को शिक्षा सचिव हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारणों पर शिक्षा विभाग की ओर से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट में तलब किया गया था। हाईकोर्ट के पिछले आदेशानुसार शिक्षा सचिव ने शपथपत्र दायर नहीं किया, जिस कारण कोर्ट में महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि तीन दिन के भीतर शपथपत्र दायर कर दिया जाएगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात शिक्षा सचिव से पूछा था कि शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े सभी प्रकार के पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा सचिव का शपथपत्र पिछले आदेशानुसार नहीं है। कोर्ट ने सरकार से जानकारी मागी थी कि स्कूलों में हर विषय के अनुसार रिक्त पदों की संख्या कुल कितनी है। जिले के अनुसार स्कूलों की संख्या कुल कितनी है। कितने पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा है। कितने समय में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। इसके बाबत जानकारी सचिव के शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखने के आदेश जारी किए गए थे। मामले पर सुनवाई 19 सितंबर को होगी।