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जंजैहली एसडीएम कार्यालय पर पुनर्विचार याचिका खारिज

विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने जंजैहली एसडीएम कार्यालय के संबंध में दायर पुनर्विचा

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 09:42 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 09:42 PM (IST)
जंजैहली एसडीएम कार्यालय पर पुनर्विचार याचिका खारिज
जंजैहली एसडीएम कार्यालय पर पुनर्विचार याचिका खारिज

विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने जंजैहली एसडीएम कार्यालय के संबंध में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोलने की अधिसूचना रद करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जंजैहली निवासी एवं मिल्कफेड के पूर्व अध्यक्ष चेतराम ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

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पूर्व कांग्रेस सरकार ने जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोलने की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से करवाए गए सर्वेक्षण में थुनाग में एसडीएम कार्यालय खोलने की बात कही गई थी। मगर राजनीतिक दबाव के चलने पूर्व कांग्रेस सरकार ने जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोल दिया था। सरकार के इस फैसले को थुनाग पंचायत प्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पूर्व कंाग्रेस सरकार की जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोलने की अधिसूचना रद कर दी थी। इस मामले पर फिर आंदोलन हुआ था। जंजैहली संघर्ष समिति इसे हाईकोर्ट ले गई थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को मामला सुलझाने के लिए तीन मई तक का समय दिया था। इसी बीच प्रदेश सरकार ने थुनाग में एसडीएम कार्यालय खोलने की अधिसूचना जारी कर दी थी। विरोध को देखते हुए जंजैहली में 15 दिन एसडीएम को बैठने के आदेश दिए थे। इस मामले को लेकर चेतराम दोबारा होईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता चाहे तो इस संबंध में सुप्रीमकोर्ट में अपील कर सकता है।

उधर, जंजैहली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयार कर रखी थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल को मंडी जिला मुख्यालय बुला लिया था। लेकिन देर शाम तक हाईकोर्ट का फैसला संघर्ष समिति के खिलाफ आने पर पुलिस बल को वहां नहीं भेजा।


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