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आरटीओ ऊना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

प्रदेश हाईकोर्ट ने आरटीओ ऊना कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे आरटीओ नालागढ़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Apr 2019 09:10 PM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 09:10 PM (IST)
आरटीओ ऊना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने आरटीओ ऊना कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे आरटीओ नालागढ़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रार्थी ओम प्रकाश पुरी ने 28 फरवरी को भ्रष्टाचार के आरोपों पर दर्ज प्राथमिकी के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। पांच मार्च को हाईकोर्ट ने आरटीओ को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने सतर्कता विभाग से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट के अनुसार आरटीओ के खिलाफ 20 मार्च को एक और एफआइआर दर्ज की गई थी। उसमें आरटीओ पर जांच अधिकारी को रिश्वत देकर मामला रफादफा करवाने की कोशिश का आरोप लगा था। उसके पास से मैहतपुर में एक गाड़ी से 10 लाख रुपये भी बरामद हुए थे। 20 मार्च को दर्ज प्राथमिकी के तहत आरटीओ अभी तक न्यायिक हिरासत में है। प्रार्थी ने उस मामले में नियमित जमानत प्रदान करने की याचिका दायर की है। कोर्ट ने अब प्रदेश सरकार से 18 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

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