Move to Jagran APP

सांसद रामस्‍वरूप शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

मंडी संसदीय सीट से लोकसभा सदस्‍य रामस्वरूप शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 07 Aug 2019 05:49 PM (IST)Updated: Wed, 07 Aug 2019 05:50 PM (IST)
सांसद रामस्‍वरूप शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

शिमला, जेएनएन। मंडी संसदीय सीट से लोकसभा सदस्‍य रामस्वरूप शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता लाभ सिंह ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के चुनाव को यह कह कर चुनौती दी थी कि आयकर विभाग ने गैरकानूनी ढंग से सांसद को पिछले 4 वर्षों की इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की मंजूरी दी। याचिकाकर्ता लाभ सिंह के अनुसार सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 2014 से 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी व आयकर विभाग ने 18 अप्रैल 2019 को रामस्वरूप शर्मा को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी।

loksabha election banner

याचिकाकर्ता के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने कानून के जरूरी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए रामस्वरूप शर्मा को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक किया था। इसके पश्चात सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आनन-फानन में इनकम टैक्स रिटर्न भरी। मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्‍यन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के पश्चात याचिका को तथ्यहीन पाते हुए खारिज़ कर दिया।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.