जेलों में कैदियों की स्थिति पर 20 तक जवाब मांगा
प्रदेश की जेलों में कैदियों की अमानवीय स्थिति पर कड़ा संज्ञान लिए हुए हाइकोर्ट ने गृह सचिव व डीजी जेल को 20 नवम्बर को तलब किया है ।
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश की जेलों में कैदियों की अमानवीय स्थिति पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजी जेल से 20 नवंबर को जवाबतलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इन अधिकारियों को यह स्पष्ट करने के आदेश दिए कि उन्होंने 19 मार्च को अनुपालना संबंधी आदेश की स्टेटस रिपोर्ट दायर क्यों नहीं की। प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक जेल को हर जिला के सत्र न्यायाधीशों और जिला आयुक्तों के साथ मिलकर संबंधित जेलों का निरीक्षण करने और सजा काट रहे कैदियों के रहन सहन संबंधी स्थिति की रिपोर्ट करने के आदेश दिए थे। यह निरीक्षण छह सप्ताह के भीतर करने को कहा गया था।
कोर्ट ने जेल वाइज विस्तृत रिपोर्ट, जेलों की आंतरिक स्थिति को दुरुस्त करने के बाबत उठाए जाने वाले सुझावों सहित रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक जेल को प्रदेश की सभी जेलों का दौरा करने व जेलवाइज विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए थे। इसके अलावा जेल में कैदियों के उपचार व उन्हें अच्छा भोजन मुहैया करवाने के संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली एक्शन टेकन रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष दाखिल करने को कहा था। न्यायालय ने यह आदेश जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के बाद पारित किए।